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Ajmer: जमानत पर बाहर आते ही दिव्या फिर पहुंची जेल, कोर्ट ने 18 अप्रैल तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजा
Wed, 05 Apr 2023 02:51 PM IST
अर्पित याज्ञनिक
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अजमेर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अजमेर
Published by: अर्पित याज्ञनिक
Updated Wed, 05 Apr 2023 02:51 PM IST
सार
जेल से बाहर आते ही चार दिन बाद ही फिर से दिव्या मित्तल को जेल पहुंचा दिया गया है। अजमेर की अपर जिला एवं सेशन न्यायालय की कोर्ट संख्या-1 में पेश करने के बाद 18 अप्रैल तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
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आरोपी दिव्या मित्तल को ले जाती पुलिस
- फोटो : social media
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विस्तार
दो करोड़ रुपये की घूस मांगने के मामले में आरोपी निलंबित ASP दिव्या मित्तल को जेल से बाहर आते ही एसओजी ने एनडीपीएस के मामले में गिरफ्तार कर चार अप्रैल तक कोर्ट से रिमांड ले ली थी। अब एक बार फिर दिव्या को अजमेर की अपर जिला एवं सेशन न्यायालय की कोर्ट संख्या-1 में पेश किया गया, जहां से दिव्या मित्तल को 18 अप्रैल तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। यानि अब 18 अप्रैल तक जेल में रहना पड़ेगा।
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एनडीपीएस एक्ट प्रकरण में अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं कर उसे फायदा पहुंचाने के आरोप में एसओजी ने दिव्या को चार दिन पहले अजमेर केंद्रीय कारागार के बाहर से गिरफ्तार किया था। अजमेर की निलंबित एडिशनल एसपी दिव्या चार दिन पहले हाईकोर्ट से जमानत पर बाहर आई थीं। अब चार दिन बाद दिव्या को वापस जेल जाना पड़ा है।
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दिव्या मित्तल से तीन दिन एसओजी ने एनडीपीएस के तीन मुकदमों के संबंध में पूछताछ की है। एसओजी के एडिशनल एसपी कमल सिंह ने बताया कि कोर्ट ने दिव्या को जेल भेजा है। हालांकि दिव्या मित्तल की ओर से कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई गई है। जमानत अर्जी पर कोर्ट में पांच अप्रैल को सुनवाई होगी।
एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायालय में विशिष्ट लोक अभियोजक राजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि दिव्या मित्तल ने अभियुक्त को एक प्रकरण में गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन दूसरे प्रकरण में स्वीकृति मिलने के बाद भी मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया। दिव्या मित्तल पर अभियुक्त को बचाने का आरोप है।