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Ajmer News: अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, नाबालिग को स्कूल से अगवा कर तीन माह तक की हैवानियत

Tue, 21 May 2024 08:08 PM IST
अर्पित याज्ञनिक न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अजमेर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अजमेर Published by: अर्पित याज्ञनिक Updated Tue, 21 May 2024 08:08 PM IST
सार

नाबालिक के साथ दुष्कर्म और अपहरण करने के मामले में कोर्ट ने दोषी को  20 साल के कारावास की सुनाई है। साथी ही 28 हजार रुपये के आर्थिक दंड भी सुनाया है।

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Ajmer News: 20 years imprisonment to the culprit of kidnapping and rape
विशेष न्यायालय ने दुष्कर्म मामले में सुनाई सजा। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

अजमेर की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 29 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया है। आरोपी पीड़िता को स्कूल से बहला-फुसलाकर गुजरात और महाराष्ट्र ले गया और करीब तीन महीने तक उसके साथ दुष्कर्म किया था। 

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विशेष लोक अभियोजक रूपेंद्र परिहार ने बताया कि 7 दिसंबर 2022 को जवाजा थाने में पीड़ित के परिवार ने मुकदमा दर्ज करवाया था। शिकायत में बताया कि 6 दिसंबर 2022 को उसके पुत्री सुबह पढ़ने के लिए स्कूल गई थी। वापस नहीं आने पर रिश्तेदारों ने तलाश की। बच्ची का बैग स्कूल में मिला और उसकी चप्पल गेट के बाहर पड़ी हुई थी। मामले में पुलिस के ने मुकदमा दर्ज कर टीम का गठन किया गया। 
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रूपेंद्र परिहार ने बताया कि पुलिस जांच में सामना आया कि पीड़िता को उसके गांव का एक युवक अपने साथ गुजरात ले गया और वहा से महाराष्ट्र ले गया। इसके बाद पुलिस टीम महाराष्ट्र गई और 3 महीने बाद पीड़िता को 28 फरवरी 2023 को दस्तयाब किया गया। पीड़िता ने 161 और 164 के बयान में बताया कि आरोपी उसे बहला-फुसलाकर ले गया और उसके साथ रेप किया। इसके बाद पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया था।
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सरकारी वकील रूपेंद्र परिहार ने बताया कि मामले में मंगलवार को पॉक्सो 1 कोर्ट में सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह और 29 दस्तावेज पेश किए गए। डीएनए रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई। इसके साथ 29 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया। न्यायालय ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत 6 लाख रुपए दिलाए जाने के आदेश दिए हैं।


न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में कहा
न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में कहा कि नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भागकर विभिन्न स्थानों पर रखकर किडनैपिंग कर बालिका के साथ गंभीर कृत्य किया है। जहां नाबालिग बच्चे अपने परिचित, रिश्तेदार, नातेदार पर अटूट विश्वास करते हैं और वही रिश्तेदार नाबालिग बालिका के साथ रेप करते हैं, तो उससे नाबालिग बालिका के बाल मन व उसकी मनोदशा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जिसके बोझ को वह ता उम्र सहन कर मानसिक रूप से पीड़ित रहती है और उसे भार को जिंदगी भर सहन करती है।

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