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भंवरी मामला : बिश्नोई की जमानत याचिका खारिज

Sun, 27 May 2012 12:00 PM IST
Rajasthan
Rajasthan Updated Sun, 27 May 2012 12:00 PM IST
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जोधपुर/एजेंसी
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राजस्थान की एक अदालत ने नर्स भंवरी देवी हत्या मामले में अपनी कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार कांग्रेस विधायक मलखान सिंह बिश्नोई की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। भंवरी देवी हत्या मामले में राजस्थान के मंत्री महिपाल मदेरणा भी गिरफ्तार हैं। एक सीडी में मदेरणा को नर्स भंवरी के साथ आपत्तिजनक अवस्था में दिखाया गया।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष सरकारी अभियोजक अशोक जोशी ने कहा कि लूनी निर्वाचन क्षेत्र के विधायक ने विशेष अदालत में अर्जी दाखिल की थी। अदालत ने उनकी अर्जी खारिज कर दी। इस बीच, मामले में आरोप तय करने पर सुनवाई के लिए मदेरणा, मलखान और 14 अन्य आरोपी को इसी अदालत में पेश किया
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सीबीआई ने इसके पहले अदालत में दायर अपने आरोपपत्र में कहा कि तीन व्यक्तियों-शहाबुद्दीन, सोहन लाल और बलदेव जाट ने भंवरी को पिछले साल एक सितम्बर को जोधपुर के ग्रामीण इलाके बिलाड़ा से भंवरी का अपहरण किया था।
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सीबीआई के मुताबिक इन तीनों व्यक्तियों ने कथित रूप से मदेरणा एवं मलखान के इशारे पर भंवरी का अपहरण किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद इन्होंने भंवरी के शव को ठिकाने लगाने के लिए बिश्नाराम गिरोह को सौंप दिया।
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