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Hindi News ›   Rajasthan ›   50 thousand fine and life imprisonment to the accused of murder in Dausa Mahwa

Dausa News: महवा में हत्या के आरोपी को 50 हजार जुर्माना और आजीवन कारावास, जानें मामला

Wed, 06 Sep 2023 07:07 AM IST
अरविंद कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दौसा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दौसा Published by: अरविंद कुमार Updated Wed, 06 Sep 2023 07:07 AM IST
सार

दौसा जिले में महवा हत्या के मामले में आरोपी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
 

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50 thousand fine and life imprisonment to the accused of murder in Dausa Mahwa
दौसा कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दौसा के महुआ में मंगलवार को न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने एक मामले में आरोपी छोटेलाल मीणा को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

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अपर लोक अभियोजक महुआ मुकेश सिंह ने बताया कि 30 सितंबर 2014 को कालूराम वी रघुनाथ निवासी मनोहरपुर एक मोटरसाइकिल पर बैठकर महुआ से गांव अपने मोटूका जा रहे थे। तभी रास्ते में छोटेलाल, कैलाश, सुरेश, टीजू, सुनीता और अनीताज निवासी मोटूका थाना, महुआ ने कालूराम और रघुनाथ पर प्राणघातक हमला कर दिया। इसमें कालूराम की मौत हो गई और रघुनाथ घायल हो गया। इस मामले में थाना महुआ में अभियुक्त कैलाश और छोटेलाल के विरूद्ध पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल करते हुए पुलिस ने चालान पेश किया। 
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अपर लोग अभियोजक मुकेश सिंह ने 28 गवाह पेश किए, जिसमें अभियुक्त छोटेलाल को न्यायालय द्वारा धारा-302, 323, 341 आईपीसी में दोष सिद्ध मानते हुए छोटेलाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 50 हजार की सजा सुनाई गई है, जिसमें 25 हजार रघुनाथ सिंह 25 हजार रुपये मृतक कालूराम के घर वालों को बतौर क्षतिपूर्ति देने के आदेश भी किये। दूसरे मुलजिम कैलाश को संदेह का लाभ देते हुए कोर्ट ने बरी कर दिया। यह जानकारी अपर लोक अभियोजक मुकेश सिंह ने दी।

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