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हाईकोर्ट ने पंजाब डीजीपी की नियुक्ति पर लगाई मुहर

Thu, 11 Apr 2013 02:25 PM IST
चंडीगढ़/एजेंसी
चंडीगढ़/एजेंसी Updated Thu, 11 Apr 2013 02:25 PM IST
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punjab and haryana high court upholds sainis appointment as punjab dgp

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सुमेध सिंह सैनी की पंजाब पुलिस महानिदेशक के पद पर नियुक्ति को जायज ठहराया है।

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मुख्य न्यायाधीश अर्जन कुमार सिकरी और न्यायमूर्ति राकेश कुमार जैन की खंडपीठ ने पिछले साल अप्रैल में एक एनजीओ की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसने अकाली दल और भाजपा सरकार द्वारा सैनी को पुलिस महानिदेशक के पद पर नियुक्त करने के फैसले को चुनौती दी थी।
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राज्य सतर्कता आयोग के प्रमुख सैनी को 14 मार्च, 2012 को पुलिस महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था।

खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा, "सैनी को पुलिस महानिदेशक बनाए जाने के दौरान सभी औपचारिकताओं का पालन किया गया है। हमें उनकी नियुक्ति में कोई गड़बड़ी नहीं मिली है।"
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एनजीओ वॉयस फॉर फ्रीडम ने अपनी याचिका में कहा था कि सैनी की नियुक्ति के दौरान नियमों की अवहेलना की गई थी। साथ ही उनके खिलाफ लुधियाना जिले में कथित तौर पर अपहरण और तीन लोगों की हत्या का मामला लंबित होने के बावजूद उनकी नियुक्ति कर दी गई थी।

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