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हत्या के दोषी दो युवकों को उम्रकैद

Sat, 19 Oct 2013 11:02 PM IST
अमर उजाला
अमर उजाला Updated Sat, 19 Oct 2013 11:02 PM IST
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Sentenced two men convicted of murder
पटियाला। हत्या के दोषी दो युवकों को एडिशनल सेशन जज निरभौ सिंह गिल की कोर्ट ने शनिवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने इस मामले में शामिल दो युवकों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है।
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इसके अलावा दोनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया। चारों ने पांच दिसंबर 2011 को रंजिश के चलते तेजधार हथियार से युवक की हत्या करके उसकी लाश को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया था।
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सरकारी वकील त्रिपत इंद्रपाल सिंह सेखों ने बताया कि पटियाला के बलवीर दास (22) को शक था कि शहर के मनीष कुमार (23) ने पुलिस को उसके खिलाफ बयान दिए  है कि वह स्मैक बेचता है।
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बलवीर दास ने इसी रंजिश में अपने दोस्तों जानी सहोता, सुपिंदर सिंह और गुरकिरपाल सिंह निवासी पटियाला के साथ मिलकर धोखेसे मनीष को पांच दिसंबर 2011 को राक गार्डन  बुला लिया। यहां पर चारों ने उसे शराब पिलाकर दातर के कई वार किए। उन्होंने उसका कत्ल करने के बाद उसकी लाश को रेलवे क्रासिंग 20 पर फेंक दिया।

इससे यह मर्डर न लगकर दुर्घटना लगे, लेकिन लाश के रेल के नीचे कटने से पहले इसे रेलवे कर्मचारियों ने देख लिया। पोस्टमार्टम में साफ हो गया कि किसी तेजधार हथियार से मनीश कुमार का कत्ल किया गया है। इस संबंध में रेलवे थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या व लाश को खुर्द बुर्द करने के आरोपों के तहत केस दर्ज किया गया था।


इसी दौरान पुलिस ने चार आरोपियों को इस केस में गिरफ्तार कर लिया। शनिवार को मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने बलवीर दास व जानी सहोता को कत्ल व लाश को खुर्द बुर्द करने का दोषी पाते हुए उम्रकैद व 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। दोनों दोषियों के पास मारे गए मनीष कुमार का कड़ा, जैकेट व वारदात में इस्तेमाल हथियार मिला था। बाकी दोनों आरोपियों सुपिंदर सिंह व गुरकिरपाल सिंह से कोई बरामदगी नहीं हुई थी। इसके चलते कोर्ट ने इन दोनों को बरी कर दिया।
 
 
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