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भोला को सड़क से पेशी के लिए मुंबई ले जा सकेगी पुलिस, कोर्ट ने दी मंजूरी
ब्यूरो/अमर उजाला, पटियाला
Updated Fri, 19 Jun 2015 10:26 PM IST
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पंजाब सरकार ने अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्कर जगदीश सिंह भोला की सुरक्षा की
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पूरी जिम्मेदारी लेते हुए शुक्रवार को कोर्ट से उसे मुंबई पेशी के लिए जाने
की मंजूरी ले ली।
कोर्ट में पंजाब सरकार की तरफ से नाभा मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पेश हुए। उन्होंने भोला की सुरक्षा के लिए पूरे प्रबंध करने का दावा किया। साल 2009 में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के केस में भोला की 23 जून को मुंबई कोर्ट में पेशी है।
भोला को पंजाब पुलिस ने 20 जून को सड़क से मुंबई लेकर जाना था। हालांकि भोला ने इससे पहले ही पटियाला में एडिशनल सेशन जज डा. रजनीश की कोर्ट में याचिका डाल कर उसे बाय रोड न ले जाने की मांग की थी। याचिका में रास्ते में उसका एनकाउंटर करने का खतरा जताया था।इस पर कोर्ट ने भोला की सुरक्षा को लेकर पंजाब सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था।
पंजाब सरकार की तरफ से शुक्रवार को डा. रजनीश की कोर्ट में नाभा मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट मनजीत सिंह टिवाना ने कहा कि भोला की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी सरकार लेती है। भोला को सही सलामत पटियाला से मुंबई व मुंबई से पटियाला लाया जाएगा। भोला के साथ 24 पुलिस मुलाजिम और सात गाड़ियों का काफिला होगा। जिस पर कोर्ट ने सरकार को भोला को पेशी के लिए मुंबई ले जाने की मंजूरी दे दी।
मुंबई कमिश्नर से भी मांगी थी सुरक्षा, जवाब नहीं दिया
पटियाला। कोर्ट में नाभा जेल के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट मनजीत सिंह टिवाना ने बताया कि पांच जून को जेल प्रशासन की तरफ से मुंबई के पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर भोला को मुंबई ले जाने के लिए पुलिस फोर्स मुहैया कराने की मांग की गई थी। लेकिन कमिश्नर ने इस पत्र का जवाब ही नहीं दिया। कोर्ट में जेल अथारिटी ने इस पत्र की कापी भी पेश की।
कोर्ट में पंजाब सरकार की तरफ से नाभा मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पेश हुए। उन्होंने भोला की सुरक्षा के लिए पूरे प्रबंध करने का दावा किया। साल 2009 में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के केस में भोला की 23 जून को मुंबई कोर्ट में पेशी है।
भोला को पंजाब पुलिस ने 20 जून को सड़क से मुंबई लेकर जाना था। हालांकि भोला ने इससे पहले ही पटियाला में एडिशनल सेशन जज डा. रजनीश की कोर्ट में याचिका डाल कर उसे बाय रोड न ले जाने की मांग की थी। याचिका में रास्ते में उसका एनकाउंटर करने का खतरा जताया था।इस पर कोर्ट ने भोला की सुरक्षा को लेकर पंजाब सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था।
पंजाब सरकार की तरफ से शुक्रवार को डा. रजनीश की कोर्ट में नाभा मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट मनजीत सिंह टिवाना ने कहा कि भोला की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी सरकार लेती है। भोला को सही सलामत पटियाला से मुंबई व मुंबई से पटियाला लाया जाएगा। भोला के साथ 24 पुलिस मुलाजिम और सात गाड़ियों का काफिला होगा। जिस पर कोर्ट ने सरकार को भोला को पेशी के लिए मुंबई ले जाने की मंजूरी दे दी।
मुंबई कमिश्नर से भी मांगी थी सुरक्षा, जवाब नहीं दिया
पटियाला। कोर्ट में नाभा जेल के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट मनजीत सिंह टिवाना ने बताया कि पांच जून को जेल प्रशासन की तरफ से मुंबई के पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर भोला को मुंबई ले जाने के लिए पुलिस फोर्स मुहैया कराने की मांग की गई थी। लेकिन कमिश्नर ने इस पत्र का जवाब ही नहीं दिया। कोर्ट में जेल अथारिटी ने इस पत्र की कापी भी पेश की।