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ऑर्बिट बस को जमानत पर छोड़ने का आदेश जारी

Mon, 10 Aug 2015 10:07 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, मोगा
ब्यूरो/अमर उजाला, मोगा Updated Mon, 10 Aug 2015 10:07 PM IST
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ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट बाघापुराना की अदालत ने ऑर्बिट बस को साढ़े तीन महीने बाद जमानत पर छोड़ने का आदेश जारी किया है। अदालत के आदेश के मुताबिक बस सड़क पर तो दौड़ेगी, लेकिन इसे किसी को आगे न बेचा जा सकेगा और न ही किसी को किराए पर दिया जाएगा।
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पुलिस अधिकारी के मुताबिक इस केस का आरोप पत्र बीती 24 जुलाई को अदालत में दायर किया जा चुका है। इसमें एक नाबालिग को बस में से फेंक कर हत्या करने के आरोप लगाया गया था। अदालत ने आदेश देने से पहले पुलिस से रिपोर्ट हासिल की थी। अदालत ने इस बस पर अदालत में पेश करने के अलावा केस के निपटारे तक किसी व्यक्ति को बेचने या तबदील करने पर पाबंदी लगाई है।
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मां और बेटी को चलती बस में से धक्का देने के बाद उसकी बेटी की मौत हो गई थी। थाना बाघापुराना पुलिस ने चालक और कंडक्टर समेत चार आरोपियों के खिलाफ साढ़े तीन माह पहले 29 अप्रैल को केस दर्ज कर यह बस कब्जे में कर ली थी।
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बाघापुराना पुलिस नेे 24 जुलाई को ज्युडीशियल मजिस्ट्रेट (जेएमआईसी) बाघापुराना अमित कुमार गर्ग की अदालत में आरोप पत्र दायर कर पीड़ित महिला शिंदर कौर गांव लंडेेके समेत 30 गवाहों की सूचि दी थी। पीड़ित महिला शिंदर कौर ने पुलिस को दिए बयान में आरोप लगाया था कि वह अपनी नाबालिग बेटी के साथ 29 अप्रैल को ऑर्बिट बस नंबर पीबी 10 सीपी 1813 में मोगा से बाघापुराना जा रही थी।

इस दौरान आरोपियों ने उसकी बेटी से अश्लील हरकतें की। बाद में मारने की नीयत से चलती बस बीच में से धक्केे मार कर पीड़ित और उसकी लड़की को बाहर फेंक दिया।


थाना बाघापुराना पुलिस ने इस मामले में ऑर्बिट बस चालक और कंडक्टर समेत 4 आरोपियों रणजीत सिंह निवासी बठिंडा, सुखविंदर सिंह उर्फ पंमा निवासी बहावल वाली थाना अबोहर जिला फाजिल्का, गुरदीप सिंह निवासी गली नंबर 6 दशमेश नगर मोगा, अमर राज दाना निवासी चक्क बखतू जिला बठिंडा पर केस दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी कर ली थी।
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