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मनी लांड्रिंग केस में दस आरोपियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम
ब्यूरो, अमर उजाला, पटियाला
Updated Wed, 30 Nov 2016 03:45 PM IST
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court
- फोटो : डेमो फोटो
बहुचर्चित मनी लांड्रिंग केस में सीबीआई स्पेशल जज एसएस मान की अदालत में केस के 10 आरोपियों के खिलाफ मनी लांड्रिंग एक्ट की धारा चार के तहत आरोप तय हो गए। इस मामले में अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी और इसी दिन केस में गवाहियां होंगी। मंगलवार को कोर्ट में अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्कर जगदीश सिंह भोला को कई पेशियों के बाद पेश किया गया।
मनी लांड्रिग केस में आज जिन 10 आरोपियों के खिलाफ मनी लांड्रिंग एक्ट की धारा चार के तहत आरोप तय किए गए, उनमें बजाज ब्रदर्स अनिल, सुभाष और अंकुर बजाज शामिल रहे। इनके अलावा अनूप सिंह काहलों, दविंदर हैप्पी आदि के खिलाफ चार्जफ्रेम हुए। इन पर आरोप हैं कि नशा तस्करी करके इन लोगों ने पैसे बनाए और फिर इस पैसों से संपत्तियां बनाईं।
पेशी दौरान मनिंदर सिंह बिट्टू औलख, रजिंदर सिंह मिंटू, अनूप सिंह काहलों, सतिंदर धामा, कुलबीर सिंह और सरबजीत सिंह साबा पेश हुए। दविंदर देव, गुरदीप मनचंदा, दिलबाग सिंह, वरिंदर सिंह व तलविंदर टैली खुद पहुंचे, अजय जैन ने पेशी से छूट हासिल की।
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भोला को मनी लांड्रिंग केस में नहीं, बल्कि थाना अर्बन इस्टेट के ड्रग तस्करी के केस में पेश किया गया था। इस केस में अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। इस दिन चार्ज फ्रेम करने के लिए बहस की जाएगी। बचाव पक्ष के लिए भोला के वकील सतीश करकरा पहुंचे। उन्होंने बताया कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर मामले की सुनवाई रोजाना होगी।
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मनी लांड्रिग केस में आज जिन 10 आरोपियों के खिलाफ मनी लांड्रिंग एक्ट की धारा चार के तहत आरोप तय किए गए, उनमें बजाज ब्रदर्स अनिल, सुभाष और अंकुर बजाज शामिल रहे। इनके अलावा अनूप सिंह काहलों, दविंदर हैप्पी आदि के खिलाफ चार्जफ्रेम हुए। इन पर आरोप हैं कि नशा तस्करी करके इन लोगों ने पैसे बनाए और फिर इस पैसों से संपत्तियां बनाईं।
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पेशी दौरान मनिंदर सिंह बिट्टू औलख, रजिंदर सिंह मिंटू, अनूप सिंह काहलों, सतिंदर धामा, कुलबीर सिंह और सरबजीत सिंह साबा पेश हुए। दविंदर देव, गुरदीप मनचंदा, दिलबाग सिंह, वरिंदर सिंह व तलविंदर टैली खुद पहुंचे, अजय जैन ने पेशी से छूट हासिल की।
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भोला को मनी लांड्रिंग केस में नहीं, बल्कि थाना अर्बन इस्टेट के ड्रग तस्करी के केस में पेश किया गया था। इस केस में अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। इस दिन चार्ज फ्रेम करने के लिए बहस की जाएगी। बचाव पक्ष के लिए भोला के वकील सतीश करकरा पहुंचे। उन्होंने बताया कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर मामले की सुनवाई रोजाना होगी।