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‘भोला समेत छह आरोपियों को मनी लांड्रिंग केस से डिस्चार्ज किया जाए’
ब्यूरो,अमर उजाला/पटियाला
Updated Thu, 21 Apr 2016 10:27 PM IST
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बहुचर्चित मनी लांड्रिंग केस में अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्कर जगदीश सिंह भोला समेत छह आरोपियों को डिस्चार्ज करने की वीरवार को सीबीआई स्पेशल अदालत के सामने अपील की गई। इस संबंधी भोला के वकील सतीश करकरा ने कोर्ट में एप्लीकेशन दाखिल की। जिस पर कोर्ट ने इंफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई छह मई को होगी।
एडवोकेट सतीश करकरा ने बताया कि वीरवार को मनी लांड्रिंग केस में सीबीआई स्पेशल जज कंवलजीत सिंह बाजवा की कोर्ट में सुनवाई थी। इस मौके पर भोला, उसके पिता बलछिंदर सिंह, मां बलतेज कौर, चंडीगढ़ के तीन मनी एक्सचेंजरों सुभाष बजाज, सुनील बजाज और अंकुर बजाज को केस से डिस्चार्ज करने की अर्जी लगाई गई है। भोला के खिलाफ इस केस में अभी तक कोई सीधा सबूत नहीं है। वहीं भोला के माता-पिता के पास 25 किला जमीन है और इस जमीन से होने वाली आमदनी से ही उन दोनों ने आगे जमीनें खरीदी हैं। एग्रीकल्चर पर कोई टैक्स भी नहीं लगता है।
मनी एक्सचेंजरों सुभाष, सुनील और अंकुर बजाज के पास आरबीआई की ओर से दिया गया मनी एक्सचेंज करने का लाइसेंस है। इन तीनों ने जितनी भी भारतीय करेंसी या फिर विदेशी करंसी एक्सचेंज की है, उसकी एंट्री डाली हुई है। इनकम टैक्स विभाग के पास रिटर्न भी फाइल की हुई है। इन सभी का कोई कसूर नहीं है, इसलिए भोला समेत सभी छह आरोपियों को केस से डिस्चार्ज किया जाए।
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कोर्ट ने इस अर्जी पर ईडी से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई छह मई को होगी।
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एडवोकेट सतीश करकरा ने बताया कि वीरवार को मनी लांड्रिंग केस में सीबीआई स्पेशल जज कंवलजीत सिंह बाजवा की कोर्ट में सुनवाई थी। इस मौके पर भोला, उसके पिता बलछिंदर सिंह, मां बलतेज कौर, चंडीगढ़ के तीन मनी एक्सचेंजरों सुभाष बजाज, सुनील बजाज और अंकुर बजाज को केस से डिस्चार्ज करने की अर्जी लगाई गई है। भोला के खिलाफ इस केस में अभी तक कोई सीधा सबूत नहीं है। वहीं भोला के माता-पिता के पास 25 किला जमीन है और इस जमीन से होने वाली आमदनी से ही उन दोनों ने आगे जमीनें खरीदी हैं। एग्रीकल्चर पर कोई टैक्स भी नहीं लगता है।
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मनी एक्सचेंजरों सुभाष, सुनील और अंकुर बजाज के पास आरबीआई की ओर से दिया गया मनी एक्सचेंज करने का लाइसेंस है। इन तीनों ने जितनी भी भारतीय करेंसी या फिर विदेशी करंसी एक्सचेंज की है, उसकी एंट्री डाली हुई है। इनकम टैक्स विभाग के पास रिटर्न भी फाइल की हुई है। इन सभी का कोई कसूर नहीं है, इसलिए भोला समेत सभी छह आरोपियों को केस से डिस्चार्ज किया जाए।
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कोर्ट ने इस अर्जी पर ईडी से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई छह मई को होगी।