फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Patiala News ›   money laundering case, jagdish bhola, hearing, patiala

‘भोला समेत छह आरोपियों को मनी लांड्रिंग केस से डिस्चार्ज किया जाए’

Thu, 21 Apr 2016 10:27 PM IST
ब्यूरो,अमर उजाला/पटियाला
ब्यूरो,अमर उजाला/पटियाला Updated Thu, 21 Apr 2016 10:27 PM IST
विज्ञापन
money laundering case, jagdish bhola, hearing, patiala
supreme court
बहुचर्चित मनी लांड्रिंग केस में अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्कर जगदीश सिंह भोला समेत छह आरोपियों को डिस्चार्ज करने की वीरवार को सीबीआई स्पेशल अदालत के सामने अपील की गई। इस संबंधी भोला के वकील सतीश करकरा ने कोर्ट में एप्लीकेशन दाखिल की। जिस पर कोर्ट ने इंफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई छह मई को होगी।
विज्ञापन


एडवोकेट सतीश करकरा ने बताया कि वीरवार को मनी लांड्रिंग केस में सीबीआई स्पेशल जज कंवलजीत सिंह बाजवा की कोर्ट में सुनवाई थी। इस मौके पर भोला, उसके पिता बलछिंदर सिंह, मां बलतेज कौर, चंडीगढ़ के तीन मनी एक्सचेंजरों सुभाष बजाज, सुनील बजाज और अंकुर बजाज को केस से डिस्चार्ज करने की अर्जी लगाई गई है। भोला के खिलाफ इस केस में अभी तक कोई सीधा सबूत नहीं है। वहीं भोला के माता-पिता के पास 25 किला जमीन है और इस जमीन से होने वाली आमदनी से ही उन दोनों ने आगे जमीनें खरीदी हैं। एग्रीकल्चर पर कोई टैक्स भी नहीं लगता है।
विज्ञापन


मनी एक्सचेंजरों सुभाष, सुनील और अंकुर बजाज के पास आरबीआई की ओर से दिया गया मनी एक्सचेंज करने का लाइसेंस है। इन तीनों ने जितनी भी भारतीय करेंसी या फिर विदेशी करंसी एक्सचेंज की है, उसकी एंट्री डाली हुई है। इनकम टैक्स विभाग के पास रिटर्न भी फाइल की हुई है। इन सभी का कोई कसूर नहीं है, इसलिए भोला समेत सभी छह आरोपियों को केस से डिस्चार्ज किया जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन

कोर्ट ने इस अर्जी पर ईडी से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई छह मई को होगी।
   
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed