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सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर पर चढ़ा राजनीतिक रंग
ब्यूरो, अमर उजाला, फतेहगढ़ साहिब
Updated Tue, 06 Dec 2016 02:52 PM IST
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मंडी गोबिंदगढ़ के ओवर ब्रिज पर लगे अकाली दल के चुनावी प्रचार विज्ञापन।
- फोटो : अमर उजाला
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विधानसभा चुनाव 2017 के मद्देनजर इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट से पहले विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने नेशनल हाईवे पर बने फ्लाई ओवर और रोड पर लगती आसपास की दीवारों पर प्रशासन की अनुमति लिए बगैर ही पोस्टर चस्पा कर डाले हैं।
यह पोस्टर तीन पार्टियों की ओर से लगाए गए हैं। राजपुरा से फतेहगढ़ साहिब से दाखिल होते तथा खन्ना से मंडी गोबिंदगढ़ दाखिल होते ही सभी पार्टियों के चुनाव प्रचार करने के तरीके एक हैं। सभी ने नए बने ओवरब्रिज और पुल के रास्तों को प्रचार के लिए इस्तेमाल किया है। इसके अतिरिक्त बिजली के पोल और चौक चौराहों पर फ्लेक्स बोर्ड लगाए गए हैं जिसमें कई बार राहगीर बोर्ड के भुलेखे अपना रास्ता भूल जाते हैं। सभी रास्तों पर एक जैसे बोर्ड लगाए गए हैं।
जिला चुनाव अधिकारी कम डिप्टी कमिश्नर कमलदीप सिंह संघा ने जिला प्रशास्निक कांप्लेक्स में संबंधित नगर काउंसिल के अधिकारियों की बैठक बुलाकर इसे तुरंत उतारने के निर्देश दिए हैं।
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डीसी ने कहा है कि यदि किसी भी पार्टी का कोई नेता या वर्कर वोटरों को प्रोत्साहित करने के लिए बोर्ड लगाता है तो उसके खिलाफ द पंजाब प्रेवेंशन ऑफ डीफेसमेंट ऑफ प्रापर्टी एक्ट-1997 की धारा-3 के अंतर्गत एक हजार रुपये तक का जुर्माना या छह माह की सजा हो सकती है।
उन्होंने राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदों, रिटर्निंग अफसरों और संबंधित विभागों के अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं कि वह इन विज्ञापनों को तुरंत ही उतरवाएं और रिपोर्ट पेश करें। किसी भी विभाग की प्रापर्टी पर राजनीतिक पार्टियों के विज्ञापन दिखाई देते हैं तो उसके जिम्मेदार जिला अधिकारी खुद होंगे।
उन्होंने सभी राजनीतिक पार्टियों से अपील की है कि वह चुनाव कमीशन की हिदायतों का पालन करें और किसी भी सरकारी इमारत को अपने चुनावी प्रचार का हिस्सा न बनाएं। इस बैठक में जिला सहायक चुनाव अधिकारी कम एडीसी उपकार सिंह, एसडीएम नवराज सिंह बराड़, एसडीएम. अमलोह अमनदीप सिंह भट्टी, एसडीएम. बस्सी पठाना आदि मौजूद रहे।
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यह पोस्टर तीन पार्टियों की ओर से लगाए गए हैं। राजपुरा से फतेहगढ़ साहिब से दाखिल होते तथा खन्ना से मंडी गोबिंदगढ़ दाखिल होते ही सभी पार्टियों के चुनाव प्रचार करने के तरीके एक हैं। सभी ने नए बने ओवरब्रिज और पुल के रास्तों को प्रचार के लिए इस्तेमाल किया है। इसके अतिरिक्त बिजली के पोल और चौक चौराहों पर फ्लेक्स बोर्ड लगाए गए हैं जिसमें कई बार राहगीर बोर्ड के भुलेखे अपना रास्ता भूल जाते हैं। सभी रास्तों पर एक जैसे बोर्ड लगाए गए हैं।
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जिला चुनाव अधिकारी कम डिप्टी कमिश्नर कमलदीप सिंह संघा ने जिला प्रशास्निक कांप्लेक्स में संबंधित नगर काउंसिल के अधिकारियों की बैठक बुलाकर इसे तुरंत उतारने के निर्देश दिए हैं।
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डीसी ने कहा है कि यदि किसी भी पार्टी का कोई नेता या वर्कर वोटरों को प्रोत्साहित करने के लिए बोर्ड लगाता है तो उसके खिलाफ द पंजाब प्रेवेंशन ऑफ डीफेसमेंट ऑफ प्रापर्टी एक्ट-1997 की धारा-3 के अंतर्गत एक हजार रुपये तक का जुर्माना या छह माह की सजा हो सकती है।
उन्होंने राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदों, रिटर्निंग अफसरों और संबंधित विभागों के अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं कि वह इन विज्ञापनों को तुरंत ही उतरवाएं और रिपोर्ट पेश करें। किसी भी विभाग की प्रापर्टी पर राजनीतिक पार्टियों के विज्ञापन दिखाई देते हैं तो उसके जिम्मेदार जिला अधिकारी खुद होंगे।
उन्होंने सभी राजनीतिक पार्टियों से अपील की है कि वह चुनाव कमीशन की हिदायतों का पालन करें और किसी भी सरकारी इमारत को अपने चुनावी प्रचार का हिस्सा न बनाएं। इस बैठक में जिला सहायक चुनाव अधिकारी कम एडीसी उपकार सिंह, एसडीएम नवराज सिंह बराड़, एसडीएम. अमलोह अमनदीप सिंह भट्टी, एसडीएम. बस्सी पठाना आदि मौजूद रहे।