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साल 2014 में शंभू बार्डर से पटियाला पुलिस की ओर से बरामद किए नशे का मामला

Wed, 18 Sep 2019 01:39 AM IST
Panchkula bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Wed, 18 Sep 2019 01:39 AM IST
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drug case of 2014
पटियाला के थाना त्रिपड़ी में साल 2014 के दौरान दर्ज नशीले पदार्थों की बरामदगी के एक अहम मामले में स्पेशल एनडीपीएस अदालत पंचकूला (हरियाणा) के जज संजय सुधीर की अदालत ने एक महिला समेत छह आरोपियों को दोषी करार देते हुए कैद व भारी जुर्माने की सजा सुनाई। अगस्त 2016 में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार यह केस ट्रायल के लिए स्पेशल एनडीपीएस अदालत पंचकूला में भेजा गया था, जहां मंगलवार को इस केस का फैसला सुनाया गया।
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पटियाला के एसपी (इनवेस्टीगेशन) हरमीत सिंह हुंदल ने बताया कि यह मामला मुकदमा नंबर 228 एनडीपीएस एक्ट तहत थाना त्रिपड़ी में 30 जून 2014 को दर्ज हुआ था। इस मामले की जांच इंस्पेक्टर शमिंदर सिंह ने की थी। उन्होंने बताया कि इस केस में अदालत की ओर से दोषी ठहराए गए आर शिवा कुमार, वी वैंकटेश, एम प्रभु, आरवी सनमुगम और एस मनी उर्फ रमेश को 10-10 साल की कैद व एक-एक लाख रुपये जुर्माना और चैरी को आठ साल की सजा व 50 हजार रुपये जुर्माना किया गया है।
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क्या था मामला
इस केस में 30 जून 2014 को पांच दोषियों आर शिवा कुमार निवासी थिरूवेका स्ट्रीट पुजाल चेन्नई, वी वैंकटेश निवासी ज्योति नगर चेन्नई, एम प्रभु निवासी शास्त्री नगर विआसरा पल्ली चेन्नई, आरवी सनमुगम निवासी अंबिका नगर जिला कांजीपुरम तमिलनाडू, एस मनी उर्फ रमेश निवासी चेन्नई को पुलिस ने शंभू बार्डर के पास से तीन किलो 500 ग्राम नशीले पाउडर और 50 किलो सुडोएफडरीन, ड्रग मनी एक करोड़ 60 लाख रुपये व अन्य सामान समेत गिरफ्तार किया था। एक जुलाई 2014 को इसी मुकदमे में नामजद बरमा की रहने वाली एक महिला चैरी निवासी विकासपुरी नई दिल्ली को दिल्ली से गिरफ्तार करके उसके पास से चार लाख 98 हजार नशीली गोलियां, जाली पासपोर्ट व पैन कार्ड बरामद किए थे।
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हुंदल ने बताया कि इन दोषियों व इनके साथियों खिलाफ पहले भी भारत की राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों डीआरआई नई दिल्ली व एनसीबी चेन्नई, डीआरआई चेन्नई की ओर से एनडीपीएस एक्ट के केस दर्ज थे और आरोपी बड़े स्तर पर भारत से नशीले पदार्थों की स्मगलिंग करते थे।
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