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कोर्ट न्यूज
Updated Mon, 06 Nov 2017 10:10 PM IST
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11 साल की बच्ची से रेप के दोषी को 10 साल कैद
पटियाला की अदालत ने सुनाया फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
पटियाला।
नाबालिग लड़की से रेप के मामले में पटियाला में एडिशनल सेशन जज डॉ. रजनीश की स्पेशल अदालत ने आरोपी शिवजी निवासी कुलारां को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही दोषी को 20 हजार रुपये जुर्माना भरने के भी आदेश दिए हैं।
दोषी शिवजी उर्फ नीटू निवासी गांव कुलारां के खिलाफ पीड़ित बच्ची की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वह गांव के बस अड्डे पर शहीदी जोड़ मेले के दौरान लगाए लंगर में 11 साल की बच्ची को लेकर सेवा करने गई थी। इस दौरान वहां सेवा कर रहा शिवजी उसकी लड़की को चाय की सेवा के बहाने अपने साथ ले गया और कोटली रोड के कच्चे रास्ते पर खेतों में ले जाकर उसके साथ रेप किया। लड़की रोते हुए जब आई, तो उसने सारी बात बताई। पुलिस ने लड़की का मेडिकल कराया और पहचान के आधार पर दोषी को काबू करके 27 दिसंबर 2015 को थाना सदर समाना में केस दर्ज किया गया था।
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पटियाला की अदालत ने सुनाया फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
पटियाला।
नाबालिग लड़की से रेप के मामले में पटियाला में एडिशनल सेशन जज डॉ. रजनीश की स्पेशल अदालत ने आरोपी शिवजी निवासी कुलारां को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही दोषी को 20 हजार रुपये जुर्माना भरने के भी आदेश दिए हैं।
दोषी शिवजी उर्फ नीटू निवासी गांव कुलारां के खिलाफ पीड़ित बच्ची की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वह गांव के बस अड्डे पर शहीदी जोड़ मेले के दौरान लगाए लंगर में 11 साल की बच्ची को लेकर सेवा करने गई थी। इस दौरान वहां सेवा कर रहा शिवजी उसकी लड़की को चाय की सेवा के बहाने अपने साथ ले गया और कोटली रोड के कच्चे रास्ते पर खेतों में ले जाकर उसके साथ रेप किया। लड़की रोते हुए जब आई, तो उसने सारी बात बताई। पुलिस ने लड़की का मेडिकल कराया और पहचान के आधार पर दोषी को काबू करके 27 दिसंबर 2015 को थाना सदर समाना में केस दर्ज किया गया था।
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