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कत्ल केस के आरोपी बरी
Updated Tue, 28 Nov 2017 10:27 PM IST
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कत्ल केस में बाप-बेटों समेत छह बरी
मामला साबित न होने पर अदालत ने सुनाया फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
पटियाला।
एडिशनल सेशन जज अरुण गुप्ता की अदालत ने कत्ल केस में बाप-बेटों समेत छह लोगों को मंगलवार को बरी कर दिया। आरोपियों में भूरा सिंह, शरणजीत सिंह उर्फ सन्नी, जगमेल सिंह निवासी कुलारां, चरनजीत सिंह, जगतार सिंह और जसप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी निवासी भेडपुरी शामिल थे।
भेडपुरी निवासी प्रदीप सिंह ने पुलिस को शिकायत दी थी कि वह गांव नमादा का मेला देखकर अपने साथियों मनप्रीत सिंह और यादविंदर सिंह के साथ ट्रैक्टर पर गांव कुलारां में ठेके पर ली जमीन को देखने रहा था। इस बीच भूरा सिंह मोटरसाइकिल पर आ गया। उसने अपनी मोटरसाइकिल उनके ट्रैक्टर के आगे लगा ली और कहने लगा कि आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करते। इस बीच बाकी आरोपी कार में सवार होकर आए और उन्होंने आते ही मनप्रीत सिंह को धक्का मारा। वह नीचे गिर गया, तो आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया। गंभीर हालत में मनप्रीत सिंह को सिविल अस्पताल लाया गया। वहां उसे डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ 10 अक्तूबर 2012 को थाना सदर समाना में विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। लेकिन मामला साबित न होने पर सभी छह आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया।
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मामला साबित न होने पर अदालत ने सुनाया फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
पटियाला।
एडिशनल सेशन जज अरुण गुप्ता की अदालत ने कत्ल केस में बाप-बेटों समेत छह लोगों को मंगलवार को बरी कर दिया। आरोपियों में भूरा सिंह, शरणजीत सिंह उर्फ सन्नी, जगमेल सिंह निवासी कुलारां, चरनजीत सिंह, जगतार सिंह और जसप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी निवासी भेडपुरी शामिल थे।
भेडपुरी निवासी प्रदीप सिंह ने पुलिस को शिकायत दी थी कि वह गांव नमादा का मेला देखकर अपने साथियों मनप्रीत सिंह और यादविंदर सिंह के साथ ट्रैक्टर पर गांव कुलारां में ठेके पर ली जमीन को देखने रहा था। इस बीच भूरा सिंह मोटरसाइकिल पर आ गया। उसने अपनी मोटरसाइकिल उनके ट्रैक्टर के आगे लगा ली और कहने लगा कि आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करते। इस बीच बाकी आरोपी कार में सवार होकर आए और उन्होंने आते ही मनप्रीत सिंह को धक्का मारा। वह नीचे गिर गया, तो आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया। गंभीर हालत में मनप्रीत सिंह को सिविल अस्पताल लाया गया। वहां उसे डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ 10 अक्तूबर 2012 को थाना सदर समाना में विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। लेकिन मामला साबित न होने पर सभी छह आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया।
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