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एससी एसटी एक्ट मामलों के पीडितों को मुआवजा देने को मंजूरी
Updated Tue, 16 Jan 2018 10:21 PM IST
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‘पीड़ितों को मुआवजा राशि देने को मंजूरी’
पटियाला। सहायक कमिश्नर जनरल सूबा सिंह की अगुवाई में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित कबीलों अत्याचार रोकथाम एक्ट 1989 के नियम 1995 तहत दर्ज केसों में पीड़ितों को मुआवजा देने पर बैठक हुई। इसमें जिले में ऐसे सात मामलों के पीड़ितों को दो लाख 70 हजार रुपये मुआवजा देने की मंजूरी दी गई। सूबा सिंह ने बताया कि जातिसूचक अपशब्द बोलने और मारपीट करने समेत एससी, एसटी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ आदि के मामलों में मुआवजे की व्यवस्था है। सहायक कमिश्नर जनरल ने जिला कल्याण अफसर को हिदायत की कि पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए नियमों अनुसार जरूरी कार्रवाई पूरी कर इन मामलों का तुरंत निपटारा किया जाए। जिला कल्याण अधिकारी गुरिंदरजीत सिंह धालीवाल ने बताया कि जिले में पिछले समय एससी, एसटी एक्ट 1989 के तहत सात मामले विभिन्न थानों में दर्ज हुए थे। इन पीड़ितों को दो लाख 70 हजार रुपये मुआवजा दिया जाएगा।
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पटियाला। सहायक कमिश्नर जनरल सूबा सिंह की अगुवाई में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित कबीलों अत्याचार रोकथाम एक्ट 1989 के नियम 1995 तहत दर्ज केसों में पीड़ितों को मुआवजा देने पर बैठक हुई। इसमें जिले में ऐसे सात मामलों के पीड़ितों को दो लाख 70 हजार रुपये मुआवजा देने की मंजूरी दी गई। सूबा सिंह ने बताया कि जातिसूचक अपशब्द बोलने और मारपीट करने समेत एससी, एसटी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ आदि के मामलों में मुआवजे की व्यवस्था है। सहायक कमिश्नर जनरल ने जिला कल्याण अफसर को हिदायत की कि पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए नियमों अनुसार जरूरी कार्रवाई पूरी कर इन मामलों का तुरंत निपटारा किया जाए। जिला कल्याण अधिकारी गुरिंदरजीत सिंह धालीवाल ने बताया कि जिले में पिछले समय एससी, एसटी एक्ट 1989 के तहत सात मामले विभिन्न थानों में दर्ज हुए थे। इन पीड़ितों को दो लाख 70 हजार रुपये मुआवजा दिया जाएगा।