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पंजाब: एसजीपीसी अध्यक्ष की लालबत्ती छिनी

Tue, 09 Jul 2013 03:49 PM IST
हमीर सिंह/चंडीगढ़
हमीर सिंह/चंडीगढ़ Updated Tue, 09 Jul 2013 03:49 PM IST
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पंजाब सरकार ने लालबत्ती के लिए अधिकृत लोगों की श्रेणी 17 से 13 करते हुए श्री अकाल तख्त साहिब समेत अन्य तख्तों के जत्थेदार, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष, विभिन्न राजनीतिक नेताओं, धार्मिक बाबाओं और वरिष्ठ अधिकारियों से लालबत्ती लगाने का अधिकार वापस ले लिया है।

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इस संबंध में मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने सोमवार को एक प्रस्ताव को अंतिम रूप देते हुए अधिसूचना जारी कर दी है। पंजाब के परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव जगपाल सिंह संधू ने सरकार के अधिसूचना जारी होने की पुष्टि की है।
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जानकारी के अनुसार पंजाब सरकार के इस निर्णय से बाबा हंसाली वाले, बाबा निरंजन सिंह बल्लांवाले, बाबा मान सिंह पिहोवा वाले, राजनीतिक नेताओं में पूर्व केंद्रीय मंत्री बलवंत सिंह रामूवालिया, डीजीएसई काहन सिंह पन्नू, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त, रेगुलेटरी आयोग के चेयरमैन के पास लालबत्ती लगाने का अधिकार नहीं रहा है।
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ऐसा सेंट्रल मोटर व्हीकल कानून की धारा-108 के तहत जारी नए आदेश के अनुसार किया गया है। सूत्रों के अनुसार कानून के मुताबिक राज्य सरकार पंजाब निवासियों को ही लालबत्ती का अधिकार दे सकती है, लेकिन इससे पहले सरकार ने राज्य से बाहर रहने वाले प्रतिष्ठित लोगों को भी लालबत्ती लगाने का अधिकार दे रखा था।

ये लोग लगाएंगे लालबत्ती
जिन व्यक्तियों को लाल बत्ती लगाने की अनुमति होगी उनमें राज्यपाल, विधानसभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, हाईकोर्ट के मुख्य जज, जज, रजिस्ट्रार, एडवोकेट जनरल, एलआर, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सभी मंत्री, मुख्य संसदीय सचिव, विधायक, मंत्री का दर्जा प्राप्त चेयरमैन या अन्य नेता, पंजाब से संबंधित लोक सभा और राज्य सभा के सांसद, मुख्य सचिव, वित्तायुक्त, प्रमुख सचिव, प्रशासनिक सचिवों, कराधान एवं आबकारी आयुक्त, स्टेट ट्रांस्पोर्ट कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर, जिला एवं सेशन जज, पुलिस में डीजी, एडीजीपी, आईजी जोनल और एसएसपी, कारपोरेशनों के मेयर शामिल होंगे।


ये नहीं लगा सकेंगे लालबत्ती
आईएएस अधिकारियों में भी वे सचिव भी लाल बत्ती नहीं लगा सकेंगे जो अपने विभागों के प्रशासनिक सचिव नहीं होंगे। इसी तरह किसी विभाग के निदेशक होने पर भी आईएएस अधिकारी लाल बत्ती नहीं लगा पाएंगे। पुलिस में भी जोनल आईजी के बिना अन्य आईजी और डीआईजी भी लाल बत्ती नहीं लगा पाएंगे। पूर्व राज्यपाल, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।

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