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Mohali News: चेक बाउंस मामले में दोषी महिला को एक साल की सजा

Fri, 14 Jun 2024 05:25 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 14 Jun 2024 05:25 AM IST
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Woman found guilty in check bounce case sentenced to one year imprisonment
पंचकूला। चेक बाउंस मामले में जिला अदालत ने एक महिला को दोषी करार देकर एक साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही चेक की डेढ़ गुना रकम लौटाने का आदेश भी दिया है। दोषी महिला की पहचान संगीता शर्मा उर्फ गोल्डी निवासी अजीत एनक्लेव ढकोली के रूप में हुई है। जीएम इंटरप्राइजेज के मालिक सुनील कुमार ने दोषी महिला के खिलाफ जिला अदालत में चेक बाउंस का केस फाइल किया था। सेक्टर-19 निवासी सुनील कुमार ने अदालत में दायर की शिकायत में बताया कि दोषी महिला के साथ उसके दोस्ताना संबंध थे। महिला ने उससे एक लाख रुपये का लोन मांगा था। उसने 23 सितंबर 2016 को महिला के बैंक खाते में एक लाख रुपये ट्रांसफर किए थे। काफी समय बीतने के बाद भी महिला ने रुपये वापस नहीं किए। शिकायतकर्ता ने जब महिला से रुपये मांगे तो महिला ने उसे 26 सितंबर 2017 को एक लाख रुपये का चेक दिया था। शिकायतकर्ता ने चेक को जब बैंक में लगाया तो फंड्स की कमी के चलते बाउंस हो गया। इसके बाद उसने महिला को लीगल नोटिस भेजने के बाद उसके खिलाफ जिला अदालत में केस फाइल कर दिया।
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