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Mohali News: पांच किलो चरस मामले में दो महिलाओं को 10-10 साल की कैद

Sat, 09 Aug 2025 01:32 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 09 Aug 2025 01:32 AM IST
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Two women sentenced to 10 years of imprisonment each in a case of 5 kg hashish
मोहाली। पांच किलो चरस मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज की अदालत में हुई। अदालत ने बचाव और सरकारी वकील की दलीलें सुनने के बाद मामले में नामजद दो नेपाली महिलाओं को दोषी करार देकर उनको 10-10 साल की कैद और 1-1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोनों की एक-एक साल की सजा बढ़ा दी जाएगी।
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डेराबस्सी पुलिस ने पांच किलो चरस मामले में सुनपुरा रोका निवासी गांव ओवा जिला रोलपा (नेपाल) और खुमी कलां खड़का उर्फ बिमला निवासी गांव धोतरे जिला अरगा (नेपाल) को गिरफ्तार किया था। यह मामला जिला अदालत में विचाराधीन था। जानकारी के अनुसार 17 जनवरी 2023 को थाना डेराबस्सी के थानेदार परमजीत सिंह के नेतृत्व में पुलिस पार्टी बस स्टैंड पर मौजूद थी। इस दौरान सूचना मिली कि सुुनपुरा रोका और खुमी कलां खड़का डेराबस्सी के आसपास के क्षेत्र में चरस बेचने आ रहीं हैं। पुलिस ने बस स्टैंड से दोनों महिलाओं को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों महिलाओं के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर किया था।
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