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Mohali News: झपटमार दो दोषियों को पांच-पांच साल कैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माना

Sat, 24 Aug 2024 06:22 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 24 Aug 2024 06:22 AM IST
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Two snatchers were sentenced to five years imprisonment and a fine of Rs 10,000 each.
मोहाली। झपटमारी के मामले में दो आरोपियों को अदालत ने दोषी ठहराते हुए उन्हें सजा और जुर्माने के निर्देश दिए हैं। इस मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज की अदालत में हुई। इसमें दोषी विक्की निवासी बृज बिहार सूर्या नगर, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश और सुमित उर्फ शगुन निवासी गोल्डन एनक्लेव जीरकपुर को आईपीसी की धारा 379बी में पांच-पांच साल की कैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर उनकी एक महीने की सजा बढ़ा दी जाएगी। दोनों आरोपी पंचकूला पुलिस के हत्थे चढ़े थे और सूचना पर मोहाली पुलिस दोनों को प्रोडक्शन वारंट पर लाई थी।इस दौरान दोषी विक्की ने अदालत में तर्क दिया था कि वह शादीशुदा है और उसका एक नाबालिग बेटा है। दोनों उस पर निर्भर हैं। वह अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला है और उनकी देखभाल करने वाला कोई अन्य नहीं है। वह पहले से दोषी नहीं है। उसने वर्तमान मामले के लंबित रहने के दौरान जमानत की रियायत का दुरुपयोग नहीं किया है। उसके खिलाफ नरम रुख अपनाया जाना चाहिए। इसी तरह, दोषी सुमित ने बयान दिया है कि वह अविवाहित है और वह माता-पिता का इकलौता बेटा है। दोनों उस पर आश्रित हैं। वह अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला है और परिवार का कोई अन्य सदस्य देखभाल नहीं करता। वह पहले से दोषी नहीं है। उसने वर्तमान मामले के लंबित रहने के दौरान जमानत की रियायत का दुरुपयोग नहीं किया है। उसके खिलाफ भी नरम रुख अपनाया जाना चाहिए।
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दोनों की दलील सुनकर अदालत ने फैसला सुनाया कि दोषी झपटमारी की वारदात में संलिप्त हैं और ऐसे अपराधों में आमतौर पर महिलाएं शिकार होती हैं और इसलिए सार्वजनिक जीवन में उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता बनी रहती है। दोनों दोषी युवा और स्वस्थ हैं, फिर भी कड़ी मेहनत और ईमानदारी से आजीविका कमाने के बजाए, उन्होंने पैसे कमाने के लिए ऐसा अपराध किया है। दोनों को दंडात्मक प्रावधानों में न्यूनतम पांच साल की सजा और जुर्माना लगाया गया है।
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जानकारी के मुताबिक दोनों खिलाफ हरप्रीत कौर ने केस दर्ज करवाया था कि 27 मई 2021 को दोपहर डेढ़ बजे वह बाजार से आकर घर के बाहर एक्टिवा खड़ी कर रही थी, तो एक युवक आया और उसका ध्यान केबल के तार की ओर मोड़ दिया और तुरंत उसकी सोने की चेन झपटकर अपने साथी की बाइक पर बैठकर भाग गया था। उसे बाद में 24 जून 2021 को क्राइम ब्रांच सेक्टर-26 पंचकूला से एक सूचना मिली थी, जिसमें कहा गया था कि पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने उपरोक्त घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। बाद में मोहाली पुलिस दोनों को प्रोडक्शन वारंट पर लाई और मामले में नामजद किया। दोनों के खिलाफ फेज-1 थाने में केस दर्ज किया गया था।
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