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Mohali News: रिपोर्ट न देने पर ट्रैवल फर्म का लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित

Mon, 28 Sep 2026 02:42 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:42 AM IST
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Travel firm's license suspended for three months for failing to submit report
जीरकपुर। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गीतिका सिंह ने जीरकपुर की एक ट्रैवल फर्म का लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट-2012 के तहत की गई है। फर्म ने आवश्यक मासिक और छमाही रिपोर्ट जमा नहीं की थी। निलंबित फर्म का नाम ‘मैसर्स डेस्टिनी चेंजर’ है, जो गांव सिंघपुरा में स्थित है। फर्म को लाइसेंस नंबर 693/आईसी, 25 जुलाई 2024 को जारी किया गया था। फर्म के मालिक प्रदीप सिंह को जिला प्रशासन कार्यालय में मासिक रिपोर्ट और मासिक स्व-घोषणा फॉर्म जमा करने थे। इसके अलावा, गृह मामले विभाग, पंजाब सरकार, चंडीगढ़ को छमाही रिपोर्ट भेजना अनिवार्य था।
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दफ्तरी रिकॉर्ड के अनुसार, फर्म को रिपोर्ट जमा करने के संबंध में पहले भी नोटिस जारी किए गए थे। ये नोटिस 25 जुलाई 2024, 27 मई 2025 और 21 जुलाई 2026 को भेजे गए थे। इन नोटिसों के बावजूद फर्म ने आवश्यक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। फर्म द्वारा आवश्यक रिपोर्ट जमा न करना पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट और नियमों का सीधा उल्लंघन है। प्रशासन ने इस गंभीर चूक पर संज्ञान लिया। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने एक्ट की धारा 6(1)(ई) के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग किया। इसके बाद फर्म का लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित करने का आदेश जारी किया गया। फर्म का कार्यालय जीरकपुर के गांव सिंघपुरा में स्थित है।
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