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Mohali News: नियमों को ताक पर रखकर चल रहा स्कूल, नगर परिषद ने दिया नोटिस

Tue, 25 Nov 2025 12:42 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 25 Nov 2025 12:42 AM IST
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The school was running without following the rules, the city council issued a notice.
जीरकपुर। हिल व्यू एनक्लेव और एमएस एनक्लेव की जॉइंट स्ट्रीट में पांच मरला के रिहायशी मकान में चल रहे स्टार मॉन्टेसरी स्कूल के खिलाफ स्थानीय निवासियों में भारी नाराजगी है। लंबे समय से उठ रही मांग के बाद नगर परिषद जीरकपुर ने स्कूल संचालक के नाम नोटिस जारी कर दिया है। निवासियों का आरोप है कि उक्त मकान नंबर 5ए में बिना किसी अनुमति, बिना बिल्डिंग यूज चेंज, बिना फायर सेफ्टी और बिना वैध पंजीकरण के प्री-स्कूल व डे-केयर संचालित किया जा रहा है, जिससे रोजाना भारी असुविधा और सुरक्षा संबंधी खतरे पैदा हो रहे हैं।
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निवासियों ने बताया कि पूरा इलाका पूरी तरह से रिहायशी घोषित है, इसके बावजूद यहां व्यावसायिक गतिविधि खुलेआम चल रही है। सुबह और दोपहर में बच्चों को छोड़ने और लेने आने वाले वाहनों की भीड़ के चलते गली में गंभीर जाम लग जाता है, जिससे स्थानीय लोगों का आवागमन बाधित हो जाता है। कई बार तो स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि एंबुलेंस और इमरजेंसी वाहन भी अंदर फंस जाते हैं। हाल ही में एक वरिष्ठ नागरिक को अस्पताल ले जाने में वाहन जाम की वजह से काफी देरी हुई, जिससे लोगों में आक्रोश और बढ़ गया। निवासियों का यह भी कहना है कि जब भी वे स्कूल संचालक से बात कर शांति और नियमों के पालन की मांग करते हैं, उन्हें अभद्र भाषा, धमकियों और विवाद का सामना करना पड़ता है। हाल ही में गली में व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगाए गए लॉक को भी जबरन तोड़ दिया गया।
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सुखविंदर सिंह, अमर सिंह, रेखा, किरण पाराशर, सतीश पाराशर, अर्चना सिंह और सोनाली बक्शी की शिकायत के आधार पर नगर परिषद जीरकपुर ने स्कूल संचालक को नोटिस जारी कर स्पष्ट किया है कि वे बताएं कि रिहायशी इलाके में किस नियम के तहत स्कूल/डे-केयर चलाया जा रहा है। नप ने स्कूल संचालक को आदेश दिया है कि बिल्डिंग यूज़ चेंज परमिशन, फायर सेफ्टी क्लीयरेंस, स्कूल पंजीकरण और मकान का नक्शा सहित सभी आवश्यक दस्तावेज 7 दिन के भीतर नगर परिषद कार्यालय में प्रस्तुत किए जाएं।
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कोट्स



नगर परिषद की तरफ से पहले भी एक नोटिस भेज कर स्कूल से कागजात मांगे गए थे परंतु अभी तक कोई कागजात जमा नहीं करवाए गए। बुधवार को दूसरा नोटिस भेज कर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। -अजय बराड़, बिल्डिंग इंस्पेक्टर नगर परिषद जीरकपुर
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