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Mohali News: बुजुर्ग के परिजनों को मिलेगा 5.24 लाख रुपये का मुआवजा

Fri, 19 Jan 2024 02:40 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 19 Jan 2024 02:40 AM IST
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The family of the elderly will get compensation of Rs 5.24 lakh
पंचकूला। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल पंचकूला ने सड़क हादसे में मृत बुजुर्ग के परिजनों को 5,24,960 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। मुआवजे की राशि द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को छह प्रतिशत ब्याज सहित देनी होगी। याचिकाकर्ता ने मुआवजे की मांग को लेकर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत जिला अदालत में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने बताया था कि 23 फरवरी 2022 को 65 वर्षीय रामनाथ अपने पोते को स्कूटी से बतौड़ स्थित संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में छोड़ने जा रहे थे। जैसे ही वह सुबह नौ बजे स्वराज ट्रैक्टर एजेंसी बरवाला मौली रोड के पास पहुंचे तो बस ने उनको टक्कर मार दी। बस चालक सौरभ बस को लापरवाही और तेज गति से चला रहा था। हादसे में दोनों को गंभीर चोटें आईं। उनकाे इलाज के लिए सेक्टर-6 सिविल अस्पताल लेकर जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बस चालक के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। याचिकाकर्ता ने एक करोड़ रुपये मुआवजे की मांग को लेकर जिला अदालत में याचिका दायर की थी।

18जेएनडी10: मंहत अजय गिरी महाराज की फोटो।

18जेएनडी10: मंहत अजय गिरी महाराज की फोटो।

18जेएनडी10: मंहत अजय गिरी महाराज की फोटो।

18जेएनडी10: मंहत अजय गिरी महाराज की फोटो।

18जेएनडी10: मंहत अजय गिरी महाराज की फोटो।

18जेएनडी10: मंहत अजय गिरी महाराज की फोटो।

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