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Mohali News: मजीठिया की बैरक बदलने की याचिका पर फैसला फिर सुरक्षित, अब 22 को होगी सुनवाई

Fri, 18 Jul 2025 01:42 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 18 Jul 2025 01:42 AM IST
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The decision on Majithia's plea to change his barrack is again reserved, now the hearing will be held on 22nd
मोहाली। आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार अकाली दल के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री बिक्रमजीत सिंह मजीठिया की वीरवार को जिला अदालत में बैरक बदलने की याचिका पर सुनवाई हुई। बिक्रमजीत सिंह मजीठिया इस समय न्यू नाभा जेल में बंद हैं। सरकारी वकील फैरी सौफत व प्रीत इंद्रपाल सिंह ने बताया कि आज मजीठिया के वकील की तरफ से दायर की गई दो याचिकाओं पर सुनवाई हुई। पहली याचिका बैरक बदलने की थी। इस पर सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि जेल में मजीठिया की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। उन्होंने सुनवाई के दौरान अपनी रिपोर्ट जमा करवाई है। दूसरी याचिका ग्राउंड ऑफ अरेस्ट की थी। अदालत को बताया गया कि ग्राउंड ऑफ अरेस्ट पहले ही इन्हें मिल चुकी है। अब समय बर्बाद किया जा रहा है। अदालत ने इस पर जवाब फाइल करने के लिए कहा है।
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वहीं, मजीठिया के वकील ने अदालत में तर्क रखा कि मजीठिया विधायक एवं पूर्व मंत्री रह चुके हैं। उन्हें जेल मैनुअल के अनुसार ऑरेंज कैटेगरी की सुविधाएं दी जानी चाहिए। उन्हें अन्य सजायाफ्ता या अंडर ट्रायल कैदियों से अलग रखा जाए। मजीठिया के वकील की तरफ से गिरफ्तारी के आधार (ग्राउंड ऑफ अरेस्ट) और जेल मैनुअल की कॉपी कोर्ट से मांगी गई है। इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी।
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अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। अब इस मामले की सुनवाई 22 जुलाई को होगी। इसी दिन उनकी जमानत याचिका भी लगी हुई है। सरकारी वकील ने मीडिया से बातचीत दौरान कहा कि मजीठिया के वकील की ओर से अदालत में एक-दो अन्य याचिकाएं भी लगाई गईं हैं जिनका उसने अदालत ने रिप्लाई मांगा है। उनकी तरफ से वह जवाब दिए जाने हैं। उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से भी एक-दो याचिकाएं लगाई गईं हैं उनका जवाब मजीठिया की तरफ से आना है। वकीलों से मजीठिया की सुरक्षा संबंधी पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जेल से बाहर मजीठिया को खतरा हो सकता है लेकिन जेल के अंदर पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। वहीं, सीएम ने विधानसभा में कहा था कि मजीठिया ने जेल में तकिया मांगा था लेकिन उन्हें कोई वीआईपी सुविधा नहीं देने के निर्देश हैं।
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