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Mohali News: एक करोड़ रुपये की धोखाधड़ी में आरोपी को शर्तों पर मिली जमानत

Thu, 03 Apr 2025 01:55 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 03 Apr 2025 01:55 AM IST
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The accused got bail on conditions in the fraud of one crore rupees
मोहाली। धोखाधड़ी के एक मामले की सुनवाई जिला अदालत में हुई। आरोपी ने अदालत में नियमित जमानत याचिका दायर की थी। पिछली सुनवाई में शिकायतकर्ता विजय कुमार और राओ वरिंदर सिंह ने संयुक्त बयान दर्ज करवाया था कि उन्होंने आरोपी चरणजीत सिंह के साथ मामले में समझौता कर लिया है। अगर मामले में आरोपी चरणजीत सिंह की जमानत अर्जी मंजूर की जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। जीरकपुर थाने के जांच अधिकारी एसआई नरिंदर कुमार कोर्ट में पेश हुए और बयान दर्ज किया कि आरोपी चरणजीत सिंह 2 मार्च 2025 से हिरासत में है। यह आवेदक की दूसरी नियमित जमानत याचिका है। उनके पहले जमानत आवेदन को इलाका मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया था। इस मामले में जांच के दौरान उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 465, 467, 468, 471, 120-बी के तहत अपराध जोड़े गए थे। आवेदक के खिलाफ कोई अन्य एफआईआर दर्ज नहीं की गई है।
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अदालत ने कहा कि अगर दोनों पक्षों में समझौता हो गया है और उन्हें जमानत पर कोई आपत्ति नहीं है तो उसकी नियमित जमानत याचिका को मंजूर किया जाता है। उसे 50 हजार राशि का जमानत बांड और इतनी ही राशि एक जमानतदार को देनी होगी। अदालत ने कहा कि आरोपी को अदालत की कुछ शर्तें माननी होंगी, जिसमें सुनवाई की हर तारीख को अदालत में उपस्थित होना होगा और ऐसा कोई दूसरा अपराध नहीं करेगा। प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे अदालत या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके और वह मामले में सबूत के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। वह अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेगा।
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आरोपी चरणजीत सिंह, हिम्मत सिंह, प्रदीप कुमार के खिलाफ 21 अगस्त 2024 को केस दर्ज किया गया था कि शिकायतकर्ता विजय कुमार और राओ वरिंदर सिंह को प्रदीप कुमार प्रॉपर्टी डीलर ने नवंबर 2023 में हिम्मत सिंह से यह कहकर मिलवाया था कि उसके दोस्त चरणजीत सिंह के पास जमीन का एक बड़ा हिस्सा है और वह अपनी संपत्ति बेचना चाहता है। अगर वे संयुक्त रूप से संपत्ति खरीदते हैं, तो कुछ समय बाद वे इसे भारी लाभ पर बेच सकते हैं। वे आरोपियों की बातों में आ गए। उपरोक्त आरोपियों ने उन्हें गांव गाजीपुर में लगभग 20 बीघा जमीन दिखाई और चरणजीत सिंह ने कहा कि उक्त जमीन उसकी है और उसने उन्हें जमाबंदी भी दिखाई। उन्होंने 17 नवंबर 2023 को 26 लाख प्रति एकड़ की दर से 5 एकड़ (20 बीघा) खरीदने का समझौता किया। शिकायतकर्ता विजय कुमार के पास 20 फीसदी हिस्सा था, राओ वरिंदर सिंह के पास 40 फीसदी हिस्सा था और हिम्मत सिंह के पास उक्त जमीन का 35 फीसदी हिस्सा था। विजय कुमार ने 37.50 लाख, राओ वरिंदर सिंह ने 56 लाख और हिम्मत सिंह ने 56.50 लाख का भुगतान किया। इनमें 50 लाख रुपये चरणजीत सिंह को नकद और शेष राशि चेक के माध्यम से भुगतान की गई थी। 20 नवंबर 2024 को पंजीकृत होना था। जब उन्होंने जमीन के बारे में पूछताछ की, तो उन्हें पता चला कि चरणजीत सिंह का विचाराधीन जमीन में कोई हिस्सा नहीं था। चरणजीत सिंह और हिम्मत सिंह ने उन्हें धोखा दिया। चरणजीत सिंह और हिम्मत सिंह लंबे समय से एक-दूसरे के साथ मिलीभगत करके लोगों को धोखा दे रहे हैं और हिम्मत सिंह जानबूझकर उनका विश्वास जीतने के लिए छोटी राशि का भुगतान करके भागीदार बन जाता है। जांच की गई और पाया गया कि चरणजीत सिंह ने राजस्व रिकॉर्ड में गलत प्रविष्टियों का लाभ उठाया और शिकायतकर्ताओं को धोखा दिया क्योंकि उसने पहले ही संबंधित भूमि में अपना हिस्सा बेच दिया है। इसलिए वर्तमान एफआईआर दर्ज की गई थी।
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