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Mohali News: पिता के संस्कार में शामिल होने के लिए आतंकवादी को मिली जमानत

Fri, 18 Jul 2025 11:50 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 18 Jul 2025 11:50 PM IST
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Terrorist gets bail to attend father's funeral
मोहाली। देश-विरोधी गतिविधियों व आर्म्स एक्ट के मामले में आरोपी आतंकवादी हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी ने एनआईए कोर्ट में अपने पिता के दाह संस्कार में शामिल होने के लिए अंतरिम नियमित जमानत याचिका लगाई थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। अदालत के निर्देशों पर आरोपी हैप्पी को अपने पिता सकत्तर सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 19 जुलाई को गांव नौशहरा पन्नुआं जिला तरनतारन ले जाया जाएगा। उसे संस्कार में शामिल होने के लिए तीन घंटे सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक का समय मिला है। अधीक्षक सेंट्रल जेल कपूरथला को निर्देश दिया गया है कि आरोपी को कड़ी सुरक्षा में उसके गांव नौशहरा ले जाया जाए। उन्होंने कहा कि यह यात्रा आरोपी द्वारा कानून के अनुसार आवश्यक शुल्क के अग्रिम भुगतान के अधीन होगी। आरोपी हरप्रीत सिंह जो अब न्यायिक हिरासत में है। वकील ने अदालत में याचिका दायर करते हुए कहा कि हैप्पी के पिता सकत्तर सिंह की मृत्यु हो गई है। वह अपने पिता का इकलौता पुत्र है। उसके पैतृक गांव में उसका अंतिम संस्कार करने की आवश्यकता है। अदालत में आरोपी के वकील ने 10 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की थी। एनआईए के वकील ने अदालत को बताया कि आरोपी हैप्पी जब सिंगापुर में रहता था, तो वह सह-आरोपी मंजीत सिंह उर्फ मंगा को हथियार खरीदने के लिए धन भेजता था ताकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का बदला लिया जा सके।
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