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मिली राहत : जिला प्रशासन ने दी नियमों में ढील... दुकानें रात 7 बजे तक खुल पाएंगी, सिनेमा और जिम भी खुले

Thu, 17 Jun 2021 01:54 AM IST
Mohali Bureau मोहाली ब्‍यूरो
Updated Thu, 17 Jun 2021 01:54 AM IST
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Shops will be able to open till 7 pm, cinema and gym will also open in Mohali
मोहाली। जिले में कोरोना संक्रमण कमजोर पड़ने और लोगों के तंदुरुस्त होने के साथ जिला प्रशासन की ओर से मिनी लॉकडाउन में लोगों को कुछ और राहत दी गई है। इसके तहत अब जिले में सभी दुकानें सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक खुल पाएंगी। इसके साथ ही विवाह और संस्कार में 50 लोग शामिल हो पाएंगे। रात का कर्फ्यू रोजाना शाम 8 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। रविवार को कर्फ्यू रहेगा। वहीं सभी इटिंग प्वाइंट, सिनेमा, जिम, म्यूजियम अधिक से अधिक 50 फीसदी क्षमता से खोलने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही बार, पब और अहाते बंद रहेंगे। नियम तोड़ने पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी।
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जानकारी के मुताबिक कोरोना कमजोर पड़ने के बाद नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत जिला प्रशासन ने आवाजाही को छोड़कर सभी गैर जरूरी गतिविधियों के लिए सख्त मनाही रहेगी। रविवार को कर्फ्यू शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा और सभी मार्केटों में कोविड मॉनिटर नियुक्त कर उनके नंबर आदि जारी किए जाएंगे। शहर के सभी रेस्टोरेंट, होटल, कैफे, कॉफी शॉप्स, फॉस्ट फूड आउटलेट्स, ढाबे आदि सिनेमा, जिम, अजायब घर को अपने सभी कर्मचारियों को काम पर आने से पहले कम से कम कोविड की एक खुराक लगवानी जरूरी होगी। इसके साथ ही यह 50 फीसदी स्टाफ के साथ खुलेंगे। रेंस्टोरेंट और ढाबे आदि होम डिलीवरी और टेक अवे के लिए रात 9 बजे तक खुल पाएंगे, लेकिन कर्फ्यू के समय में डाइन इन पर पाबंदी रहेगी। सभी के मालिक प्रबंधन 100 फीसदी टीकाकरण और स्टाफ की गिनती संबंधी आदशों के पालन को यकीनी बनाने के लिए कोविड मॉनिटर की नियुक्ति करेंगे। कोरोना नियम तोड़ने पर ग्राहक और मालिक दोनों जिम्मेदार होंगे।
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नॉन एसी बसें पूरी सीटों की क्षमतानुसार चलेंगी कोई सवारी खड़ी नहीं होगी
जिला प्रशासन की और से विवाह और संस्कार आदि के लिए 50 लोगों की गिनती निर्धारित की है। हालांकि सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक समागमों पर पाबंदी रहेगी। नॉन एसी बसें निर्धारित सीटों की क्षमता के अनुसार ही चलेंगी और कोई खड़ी नहीं होगी। जबकि एसी बसों को 50 फीसदी क्षमता के साथ चलने की अनुमति होगी। लेकिन किसी कंटेनमेंट जोन के अंदर यह नियम लागू नहीं होंगे।
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