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Mohali News: धोखाधड़ी केस में बाजवा परिवार को झटका, अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका की खारिज

Mon, 08 Dec 2025 01:25 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 08 Dec 2025 01:25 AM IST
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Setback for Bajwa family in fraud case, court rejects anticipatory bail plea
मोहाली। सन्नी एनक्लेव के मालिक और फिलहाल जेल में बंद जरनैल सिंह बाजवा के भाई बलदेव सिंह बाजवा को धोखाधड़ी के मामले में राहत नहीं मिली है। अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज की अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। बलदेव बाजवा ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत में दलील दी थी कि 20 नवंबर को उनकी अनुपस्थिति जानबूझकर नहीं थी और वह ट्रायल में शामिल होना चाहते हैं। अदालत ने रिकॉर्ड की जांच के बाद माना कि आरोपी की नियमित जमानत पहले ही रद्द हो चुकी है, इसलिए वह अग्रिम जमानत का हकदार नहीं है। अदालत ने बताया कि 20 नवंबर को बलदेव बाजवा बिना किसी सूचना के ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके बाद उनके जमानत बॉन्ड जब्त कर लिए गए थे और गिरफ्तारी वारंट भी जारी किए गए थे। इससे पहले पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 27 नवंबर 2024 को उन्हें जमानत पर रिहा किया था, लेकिन ट्रायल कोर्ट में गैर-हाजिरी के बाद यह राहत खत्म हो गई।
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थाना सदर खरड़ पुलिस ने अक्तूबर 2023 में शिकायतकर्ता साधू सिंह गिल के बयानों पर बलदेव सिंह बाजवा, उनके भाई जरनैल सिंह बाजवा सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ प्लॉट की खरीद-फरोख्त में धोखाधड़ी को लेकर मामला दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपियों पर धारा 406, 420 और 120बी के तहत केस दर्ज किया हुआ है। अदालत के ताजा फैसले के बाद पुलिस अब बलदेव बाजवा की गिरफ्तारी की कार्रवाई आगे बढ़ा सकती है।
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