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मोहाली में स्कूल रहेंगे बंद, कॉलेज और कोचिंग सेंटर, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल और बार-रेस्टोरेंट भी खुले
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मोहाली। कोरोना संक्रमण के कमजोर पड़ने के साथ ही जिला प्रशासन ने रात्रि कर्फ्यू हटाने संबंधी आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही अब इंडोर में होने वाले समागमों में 100 और आउटडोर में 200 लोग शामिल हो सकेंगे। हालांकि सभी स्कूल अभी बंद रहेंगे। कॉलेज, कोचिंग सेंटर और उच्च ट्रेनिंग वाले सभी संस्थान खुल सकेंगे। लेकिन इन संस्थानों के खुलने के बाद कम के कम दो हफ्तों में सभी अध्यापकों, नॉन टीचिंग स्टाफ और विद्यार्थियों को टीकाकरण की कम से कम एक खुराक देेने संबंधी सर्टिफिकेट एसडीएम, एडीसी और डीसी दफ्तर में जमा करवाने होंगे। इस संबंधी डीसी गिरीश दियालन की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है।
सिनेमा हॉल, कोचिंग सेंटर और यह चीजें खुलेंगीं
जिला मजिस्ट्रेट कम डीसी गिरीश दियालन की ओर से जारी आदेश में साफ कहा गया है कि शहर के सभी बार, सिनेमा हाल, रेस्टोरेंट, पूल, कोचिंग सेंटर, स्पोर्ट्स कांप्लेक्स, जिम, शॉपिंग मॉल, अजायब घर, चिड़ियाघर भी खुल सकेंगे। इनके लिए भी शर्त यह है कि स्टाफ और 18 साल से अधिक उम्र के सभी दर्शकों को टीकाकरण की कम से कम एक खुराक जरूर लगी हो। इसके अलावा तैराकी, खेल और जिम सुविधाओं के लिए 18 साल से अधिक उम्र के सभी उपभोक्ताओं को टीके की कम से कम एक खुराक लगना अनिवार्य किया गया। लेकिन उक्त आदेश कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होंगे। नियम तोड़ने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोगों पर पुलिस केस दर्ज करने के साथ ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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सिनेमा हॉल, कोचिंग सेंटर और यह चीजें खुलेंगीं
जिला मजिस्ट्रेट कम डीसी गिरीश दियालन की ओर से जारी आदेश में साफ कहा गया है कि शहर के सभी बार, सिनेमा हाल, रेस्टोरेंट, पूल, कोचिंग सेंटर, स्पोर्ट्स कांप्लेक्स, जिम, शॉपिंग मॉल, अजायब घर, चिड़ियाघर भी खुल सकेंगे। इनके लिए भी शर्त यह है कि स्टाफ और 18 साल से अधिक उम्र के सभी दर्शकों को टीकाकरण की कम से कम एक खुराक जरूर लगी हो। इसके अलावा तैराकी, खेल और जिम सुविधाओं के लिए 18 साल से अधिक उम्र के सभी उपभोक्ताओं को टीके की कम से कम एक खुराक लगना अनिवार्य किया गया। लेकिन उक्त आदेश कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होंगे। नियम तोड़ने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोगों पर पुलिस केस दर्ज करने के साथ ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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