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स्कूल बस में कोविड-19 प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर सील होगा स्कूल
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जीरकपुर। शहर के निजी स्कूलों में दूरदराज से आने वाले छात्रों को स्कूल छोड़ने और ले जाने के लिए स्कूल प्रबंधकों की ओर से चलाई जाने वाली बसों में कोविड-19 प्रोटोकॉल पालन करना जरूरी है। अगर किसी स्कूल की बस में इसका उल्लंघन सामने आया तो उस स्कूल को सील कर दिया जाएगा। यह जानकारी स्वास्थ्य विभाग मोहाली के नोडल अफसर ऋषभ गर्ग ने दी। उन्होंने कहा कि राज्य में जब से स्कूलों को खोलने की मंजूरी प्रदान की गई है, तब से विभाग को स्कूल प्रबंधकों के खिलाफ कोविड-19 प्रोटोकॉल के उल्लंघन की शिकायतें मिल रही हैं और इन शिकायतों के मिलने के बाद एक पत्र यातायात पुलिस को लिखा गया है, जिसमें स्कूल बसों की चेकिंग करने के लिए कहा गया है।
दो अगस्त को खोले गए थे स्कूल
जानकारी के मुताबिक पंजाब सरकार की ओर से बीती दो अगस्त को राज्य के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को खोलने की मंजूरी दे दी गई थी। साथ ही नियम लागू किया गया था कि जो स्कूल प्रबंधन कोविड-19 गाइडलाइंस का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसके बाद से आए दिन कोविड-19 गाइडलाइंस का उल्लंघन कर स्कूल बसों में और स्कूलों के अंदर बरती जा रही लापरवाही को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मानें तो शहर के अंदर उसी स्कूल प्रबंधक को स्कूल खोलने की इजाजत हैं, जिसके पूरे स्टाफ को टीकाकरण की दोनों खुराक लग चुकी हों और अन्य शर्तें शामिल हैं।
बस और स्कूल स्टाफ के लिए मास्क और सामाजिक दूरी जरूरी
शहर में स्थित निजी स्कूल में पढ़ने के लिए डेराबस्सी, लालड़ू, पंचकूला और चंडीगढ़ आदि शहरों से बच्चे पहुंचते हैं। इनमें बहुत से स्कूल बसों में ही आते-जाते हैं। वहीं, स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस के मुताबिक स्कूल बस में मौजूद चालक और सहकर्मी को टीकाकरण की दोनों खुराक लगवाने के अलावा मास्क लगाना और सीटों पर बैठने वाले छात्रों की आपसी दूरी बनाए रखने का पालन करवाना अनिवार्य है, जिससे स्कूल में जाने वाला कोई भी बच्चा या स्टाफ का कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमण की चपेट में न आए। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग को बीते कुछ दिनों से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं, जिसमें स्कूल प्रबंधकों द्वारा कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन सामने आया है। जिसमें स्कूल बस के अंदर चालक और सहकर्मी ने न तो मास्क पहना होता है और न ही सीटों पर बैठे छात्रों में एक-दूसरे के बीच सामाजिक दूरी के नियम की पालना की जा रही है।
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स्कूल प्रबंधकों की ओर से छात्रों को घर से स्कूल तक लाने और छोड़ने के लिए चलाई जाने वाली बसों में कोविड-19 प्रोटोकॉल की पालना न किए जाने की शिकायतें लगातार विभाग को मिल रही हैं। इसके मद्देनजर यातायात पुलिस को पत्र लिखकर स्कूल बसों की चेकिंग करने को कहा गया है। अगर स्कूल बस में कोई उल्लंघना सामने आती है तो संबंधित स्कूल को सील करने की कार्रवाई की जाएगी।
- ऋषभ गर्ग, नोडल अफसर, स्वास्थ्य विभाग, मोहाली।
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दो अगस्त को खोले गए थे स्कूल
जानकारी के मुताबिक पंजाब सरकार की ओर से बीती दो अगस्त को राज्य के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को खोलने की मंजूरी दे दी गई थी। साथ ही नियम लागू किया गया था कि जो स्कूल प्रबंधन कोविड-19 गाइडलाइंस का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसके बाद से आए दिन कोविड-19 गाइडलाइंस का उल्लंघन कर स्कूल बसों में और स्कूलों के अंदर बरती जा रही लापरवाही को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मानें तो शहर के अंदर उसी स्कूल प्रबंधक को स्कूल खोलने की इजाजत हैं, जिसके पूरे स्टाफ को टीकाकरण की दोनों खुराक लग चुकी हों और अन्य शर्तें शामिल हैं।
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बस और स्कूल स्टाफ के लिए मास्क और सामाजिक दूरी जरूरी
शहर में स्थित निजी स्कूल में पढ़ने के लिए डेराबस्सी, लालड़ू, पंचकूला और चंडीगढ़ आदि शहरों से बच्चे पहुंचते हैं। इनमें बहुत से स्कूल बसों में ही आते-जाते हैं। वहीं, स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस के मुताबिक स्कूल बस में मौजूद चालक और सहकर्मी को टीकाकरण की दोनों खुराक लगवाने के अलावा मास्क लगाना और सीटों पर बैठने वाले छात्रों की आपसी दूरी बनाए रखने का पालन करवाना अनिवार्य है, जिससे स्कूल में जाने वाला कोई भी बच्चा या स्टाफ का कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमण की चपेट में न आए। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग को बीते कुछ दिनों से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं, जिसमें स्कूल प्रबंधकों द्वारा कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन सामने आया है। जिसमें स्कूल बस के अंदर चालक और सहकर्मी ने न तो मास्क पहना होता है और न ही सीटों पर बैठे छात्रों में एक-दूसरे के बीच सामाजिक दूरी के नियम की पालना की जा रही है।
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स्कूल प्रबंधकों की ओर से छात्रों को घर से स्कूल तक लाने और छोड़ने के लिए चलाई जाने वाली बसों में कोविड-19 प्रोटोकॉल की पालना न किए जाने की शिकायतें लगातार विभाग को मिल रही हैं। इसके मद्देनजर यातायात पुलिस को पत्र लिखकर स्कूल बसों की चेकिंग करने को कहा गया है। अगर स्कूल बस में कोई उल्लंघना सामने आती है तो संबंधित स्कूल को सील करने की कार्रवाई की जाएगी।
- ऋषभ गर्ग, नोडल अफसर, स्वास्थ्य विभाग, मोहाली।