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Mohali News: रेजीडेंट्स ने सीएम को लेटर लिखकर जांच की मांग की
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मोहाली। सेक्टर 110 टीडीआई सिटी की रेजीडेंट वेलफेयर सोसाइटी ने पंजाब के सीएम भगवंत मान को पत्र लिखकर पुडा अधिकारियों की ओर से टीडीआई बिल्डर के साथ मिलकर की गई गड़बड़ियों की जांच करने की मांग की है।
सोसाइटी के प्रधान राजविंंदर सिंह ने आरोप लगाया कि पुडा (पंजाब अर्बर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी) के अधिकारी और कर्मचारी टीडीआई बिल्डर के साथ मिलकर लंबे समय से फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। जिसमें हाई स्कूल की साइट 66 केवी लाइन के नीचे पास करके और 2014 में संबंधित अधिकारियों की ओर से टेंपरिंग करके कम्युनिटी सेंटर और क्लब लिखकर बिल्डर को लाभ पहुंचाया गया है।
उन्होंने बताया कि 2015 में सामुदायिक केंद्र के लिए आरक्षित जगह पर क्लब का प्लॉट पास किया गया था। बिल्डर ने 2010-11 में क्लब के नाम पर 50 हजार रुपये प्रति यूनिट चार्ज लेने की बात कही थी। बिल्डर की ओर से इन सेक्टरों में केंद्र के लिए कोई भी जगह आरक्षित नहीं रखी गई है। सेक्टर 111 में से निकलते लखनौर एनएच के आसपास 50 मीटर बफर जोन भी नहीं छोड़ा गया जो कि ड्रेनेज और सिंचाई विभाग के नियमों के खिलाफ है। इस तथ्य के बावजूद कि बिल्डर की ओर से ड्रेनेज विभाग के निर्देशों के अनुसार पुल का निर्माण नहीं किया गया था, चो से दूसरे पास क्षेत्र का लेआउट प्लान पुडा अधिकारियों ने पास कर दिया।
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ड्रेनेज विभाग के निर्देशों के विपरीत पुलिया डालकर आरजी रोड का निर्माण किया गया है। इसके बारे में ड्रेनेज विभाग ने कार्रवाई करने के लिए एसएचओ सोहाना को पत्र भी लिखा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। समय समय पर सोसाइटी पुडा व गमाडा के अधिकारियों को जानकारी देती रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
उन्होंने मांग की है कि अधिकारियों-कर्मचारियों और बिल्डर की संपत्ति के साथ की गई अनियमितताओं की जांच विजिलेंस अधिकारियों की टीम बनाकर कराई जाए, ताकि लोगों को न्याय मिल सके।
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सोसाइटी के प्रधान राजविंंदर सिंह ने आरोप लगाया कि पुडा (पंजाब अर्बर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी) के अधिकारी और कर्मचारी टीडीआई बिल्डर के साथ मिलकर लंबे समय से फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। जिसमें हाई स्कूल की साइट 66 केवी लाइन के नीचे पास करके और 2014 में संबंधित अधिकारियों की ओर से टेंपरिंग करके कम्युनिटी सेंटर और क्लब लिखकर बिल्डर को लाभ पहुंचाया गया है।
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उन्होंने बताया कि 2015 में सामुदायिक केंद्र के लिए आरक्षित जगह पर क्लब का प्लॉट पास किया गया था। बिल्डर ने 2010-11 में क्लब के नाम पर 50 हजार रुपये प्रति यूनिट चार्ज लेने की बात कही थी। बिल्डर की ओर से इन सेक्टरों में केंद्र के लिए कोई भी जगह आरक्षित नहीं रखी गई है। सेक्टर 111 में से निकलते लखनौर एनएच के आसपास 50 मीटर बफर जोन भी नहीं छोड़ा गया जो कि ड्रेनेज और सिंचाई विभाग के नियमों के खिलाफ है। इस तथ्य के बावजूद कि बिल्डर की ओर से ड्रेनेज विभाग के निर्देशों के अनुसार पुल का निर्माण नहीं किया गया था, चो से दूसरे पास क्षेत्र का लेआउट प्लान पुडा अधिकारियों ने पास कर दिया।
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ड्रेनेज विभाग के निर्देशों के विपरीत पुलिया डालकर आरजी रोड का निर्माण किया गया है। इसके बारे में ड्रेनेज विभाग ने कार्रवाई करने के लिए एसएचओ सोहाना को पत्र भी लिखा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। समय समय पर सोसाइटी पुडा व गमाडा के अधिकारियों को जानकारी देती रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
उन्होंने मांग की है कि अधिकारियों-कर्मचारियों और बिल्डर की संपत्ति के साथ की गई अनियमितताओं की जांच विजिलेंस अधिकारियों की टीम बनाकर कराई जाए, ताकि लोगों को न्याय मिल सके।