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Mohali News: यू-ट्यूबर भाना सिद्धू को राहत, नियमित जमानत याचिका मंजूर 50 हजार का जमानती बांड भरने के आदेश, वकील ने कहा- झूठा मामला दर्ज किया गया

Mon, 12 Feb 2024 06:32 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मोहाली
संवाद न्यूज एजेंसी, मोहाली Updated Mon, 12 Feb 2024 06:32 PM IST
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Relief to YouTuber Bhana Sidhu, regular bail petition approved
संवाद न्यूज एजेंसी
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मोहाली। यू-ट्यूबर काका सिद्धू उर्फ भाना सिद्धू ने अपने वकील के माध्यम से मोहाली की एक अदालत में अपनी नियमित जमानत याचिका लगाई थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया है। भाना सिद्धू को 50 हजार रुपये के जमानती बांड के साथ मोहाली जिला अदालत से राहत मिली है।
भाना सिद्धू की ओर से उनके वकील मनु जोशी अदालत में पेश हुए। मनु जोशी ने अदालत को बताया कि भाना सिद्धू पर झूठा मामला दर्ज किया गया है। उसे टारगेट करने के लिए यह राजनीतिक साजिश थी। उन्होंने अदालत को बताया कि इस मामले में शिकायतकर्ता पर पहले भी बरेटे थाने में मामला दर्ज है। भाना सिद्धू इमिग्रेशन कंपनियों के एजेंटों के पास फंसे लोगों के पैसे वापस दिलाने के लिए काम करता था। उस पर राजनीतिक दबाव के चलते मामला दर्ज किया गया था, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। अदालत ने दलील सुनने के बाद भाना सिद्धू की नियमित जमानत याचिका को मंजूर कर लिया।
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इस मामले में भाना सिद्धू के साथी अमना सिद्धू के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ था, लेकिन उसे पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। केवल भाना सिद्धू को गिरफ्तार किया गया था, जिसे जमानत मिली है। उसके परिवार की ओर से अदालत में 50 हजार रुपये का जमानती बांड भरा गया है। वह जेल से बाहर भी आ गया है।
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यह था मामला
शिकायतकर्ता किंदरबीर सिंह बिदेशा ने 22 जनवरी को मोहाली पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया था कि उसकी फेज- 5 मोहाली में हाईराइज इमिग्रेशन कंसलटेंट नाम से इमिग्रेशन कंपनी है। इसकी मेन ब्रांच शेखपुरा संगरूर में है। उसने आरोप लगाया कि भाना सिद्धू और अमना सिद्धू उसे दो माह से फोन पर धमकियां दे रहे हैं कि अगर उसने मोहाली में इमिग्रेशन कंपनी का काम करना है तो मांग के अनुसार हर हफ्ते पैसे देने होंगे।

उन्होंने धमकाया था कि अगर उसने उनकी यह मांग न मानी तो वह इमिग्रेशन दफ्तर बंद करवा देंगे। इसके अलावा किंदरबीर सिंह बिदेशा ने यह भी आरोप लगाया कि भाना सिद्धू ने उससे कहा था कि बाकी इमिग्रेशन अधिकारियों ने उनकी बातें मान ली हैं, जो अब आदेशों के अनुसार काम करते हैं और अगर मुझे काम करना है तो उसे भी उनके साथ सेटिंग करनी होगी। अगर वह उसकी बात नहीं मानता तो घर आकर नुकसान करेगा। उसने आरोप लगाया कि उसे बार-बार अज्ञात व्यक्तियों के फोन आ रहे थे जो जान से मारने की धमकी देते थे। उसने पुलिस से उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
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