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नाबालिग से दुष्कर्म : आरोपी को 20 साल की कठोर कैद, 10 हजार जुर्माना

Fri, 25 Sep 2026 02:39 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:39 AM IST
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Rape of a minor: Accused sentenced to 20 years of rigorous imprisonment and fined 10,000
मोहाली। जीरकपुर के एक होटल में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक विशेष अदालत ने आरोपी अंकुश उर्फ आयुष को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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अदालत ने अंकुश को पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया। उसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 319/2 में तीन साल कैद और एक हजार रुपये का जुर्माना भी सुनाया गया। आरोपी पीड़िता को जीरकपुर के एक होटल में ले गया था। उसने कमरा लेने के लिए दूसरी लड़की के पहचान पत्र का इस्तेमाल किया था। वारदात के बाद आरोपी ने पीड़िता की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालने की धमकी दी। वह पीड़िता पर दोबारा संबंध बनाने का दबाव भी डालता था। पीड़िता ने अपने परिवार को इस बारे में बताया। इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज की गई।
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जांच और कानूनी प्रक्रिया

यह शिकायत पहले पंचकूला के महिला थाने में पहुंची थी। घटनास्थल जीरकपुर का होने के कारण जीरो प्राथमिकी दर्ज कर मामला जीरकपुर पुलिस को भेजा गया। जीरकपुर थाने में 1 मई 2025 को प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू हुई। पुलिस ने होटल के रिकॉर्ड, पीड़िता से जुड़े दस्तावेज और आरोपी का मोबाइल फोन कब्जे में लिया।
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