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गमाडा का फरमानः 15 दिन में काम शुरू करो, नहीं तो ढाई करोड़ जब्त
अमित शर्मा/अमर उजाला, मोहाली
Updated Sun, 20 Mar 2016 08:32 AM IST
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ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) ने पीएसीएल लिमिटेड पर्ल्स प्रमोटर पर शिकंजा कस दिया है। गमाडा ने कंपनी को सेक्टर-96 स्थित पर्ल्स सिटी में तुरंत डेवलपमेंट शुरू करने का निर्देश दिया है।
वहीं, गमाडा ने साफ किया है कि यदि कंपनी ऐसा नहीं करती है तो गारंटी मनी के रूप में जमा 2.5 करोड़ रुपये जब्त कर लिए जाएंगे। साथ ही पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट 1995 की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं, गमाडा ने साफ किया है कि यह कंपनी को आखिरी नोटिस है। इसके बाद कार्रवाई की जाएगी।
जानकारी के मुताबिक, गमाडा ने पीएसीएल को सेक्टर-96 में 41.92 एकड़ में पर्ल्स सिटी स्थापित करने के लिए 2014 लाइसेंस जारी किया था। लाइसेंस की अवधि नौ जवनरी 2017 तक की थी। कॉलोनी लाइसेंस की शर्त नंबर आठ के अनुसार, प्रमोटर को बताए गए समय में कॉलोनी के विकास कामों को पूरा करना था।
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इस प्रोजेक्ट के अंदरूनी विकास कामों में खर्च की जाने वाली कुल राशि का 25 प्रतिशत पैसे ही गमाडा के पास जमा करवाया था। लेकिन, गमाडा की टीम के ध्यान में आया है कि कंपनी लाइसेंस की शर्तों को पूरा नहीं कर रही है। अभी तक साइट पर कोई काम शुरू नहीं किया गया है। वहीं, ऐसा लग रहा है कि प्रमोटर कंपनी के काम को लेकर गंभीर नहीं है।
पहले भी दिया जा चुका है समय
गमाडा ने प्रमोटर को नौ मार्च को नोटिस जारी किया था। इसमें उसे दस दिनों में साइट पर काम शुरू करने के लिए कहा गया था। लेकिन, इस नोटिस को भी अनदेखा कर दिया गया। इसके बाद गमाडा ने सख्ती की है।
सौ और 104 पर भी गिर सकती है गाज
इस कंपनी के सेक्टर-100 और 104 की भी सिक्योरिटी जब्त होने के आसार हैं। क्योंकि कंपनी के डायरेक्टर को जब सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद उक्त सेक्टरों के लोग संघर्ष की राह पर आ गए थे। इसके बाद गमाडा ने इस इलाके के विकास कार्यों का आंकलन करने के लिए तीन एसडीईओ की अगुवाई में कमेटी गठित की थी। टीम ने अपनी रिपोर्ट फाइनल कर ली है। जल्द ही गमाडा इस प्रोजेक्ट पर अपनी कार्रवाई कर सकता है।
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वहीं, गमाडा ने साफ किया है कि यदि कंपनी ऐसा नहीं करती है तो गारंटी मनी के रूप में जमा 2.5 करोड़ रुपये जब्त कर लिए जाएंगे। साथ ही पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट 1995 की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं, गमाडा ने साफ किया है कि यह कंपनी को आखिरी नोटिस है। इसके बाद कार्रवाई की जाएगी।
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जानकारी के मुताबिक, गमाडा ने पीएसीएल को सेक्टर-96 में 41.92 एकड़ में पर्ल्स सिटी स्थापित करने के लिए 2014 लाइसेंस जारी किया था। लाइसेंस की अवधि नौ जवनरी 2017 तक की थी। कॉलोनी लाइसेंस की शर्त नंबर आठ के अनुसार, प्रमोटर को बताए गए समय में कॉलोनी के विकास कामों को पूरा करना था।
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इस प्रोजेक्ट के अंदरूनी विकास कामों में खर्च की जाने वाली कुल राशि का 25 प्रतिशत पैसे ही गमाडा के पास जमा करवाया था। लेकिन, गमाडा की टीम के ध्यान में आया है कि कंपनी लाइसेंस की शर्तों को पूरा नहीं कर रही है। अभी तक साइट पर कोई काम शुरू नहीं किया गया है। वहीं, ऐसा लग रहा है कि प्रमोटर कंपनी के काम को लेकर गंभीर नहीं है।
पहले भी दिया जा चुका है समय
गमाडा ने प्रमोटर को नौ मार्च को नोटिस जारी किया था। इसमें उसे दस दिनों में साइट पर काम शुरू करने के लिए कहा गया था। लेकिन, इस नोटिस को भी अनदेखा कर दिया गया। इसके बाद गमाडा ने सख्ती की है।
सौ और 104 पर भी गिर सकती है गाज
इस कंपनी के सेक्टर-100 और 104 की भी सिक्योरिटी जब्त होने के आसार हैं। क्योंकि कंपनी के डायरेक्टर को जब सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद उक्त सेक्टरों के लोग संघर्ष की राह पर आ गए थे। इसके बाद गमाडा ने इस इलाके के विकास कार्यों का आंकलन करने के लिए तीन एसडीईओ की अगुवाई में कमेटी गठित की थी। टीम ने अपनी रिपोर्ट फाइनल कर ली है। जल्द ही गमाडा इस प्रोजेक्ट पर अपनी कार्रवाई कर सकता है।