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Mohali News: लापरवाही से गाड़ी चलाकर किसी की जान जोखिम में डालने के दोषी को एक साल कैद
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मोहाली। लापरवाही से गाड़ी चलाकर किसी की जान जोखिम में डालने के दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सेशन अदालत ने सजा सुनाई है। यह मामला सेक्टर-70 निवासी शिव कुमार के खिलाफ चल रहा था। दोषी शिव कुमार को धारा 338 (किसी को लापरवाही से चोट पहुंचाना जिससे किसी की जान खतरे में डल जाए) में 1 साल की सजा, 337 (किसी की जान के लिए जानबूझ कर खतरा बनना) में 6 महीने व 279 (सार्वजनिक रास्ते पर लापरवाही से गाड़ी चलाना) अपराध में 6 महीने की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि दोषी के अपराधों की गंभीरता को देखते हुए वह नरमी का हकदार नहीं है। अदालत ने कहा कि दोनों गवाहों ने स्पष्ट रूप से बयान दिया है कि अपराधी वाहन को तेज और लापरवाही से चला रहा था और आरोपी के इस तरह के ड्राइविंग के कारण शिकायतकर्ता को चोटें आईं। दोनों चश्मदीद गवाहों ने जिरह की कसौटी पर खरा उतरा और उनसे ऐसा कुछ भी नहीं निकल सका जो आरोपी के लिए फायदेमंद साबित हो। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आरोपी शिव कुमार को धारा 279, 337, 338 आईपीसी के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया, लेकिन धारा 427 आईपीसी के तहत अपराध से बरी कर दिया गया।
यह है मामला
2 अगस्त 2019 को पुलिस स्टेशन सोहाना में सूचना प्राप्त हुई कि निशांत शर्मा को एक दुर्घटना में लगी चोटों के कारण आइवी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एएसआई संजय कुमार अस्पताल पहुंचे और घायल व्यक्ति की फिटनेस प्राप्त करने के लिए आवेदन दिया, जिसके अनुसार घायल निशांत शर्मा अपना बयान दर्ज करने के लिए अयोग्य था। 4 अगस्त 2019 को जांच अधिकारी ने घायल व्यक्ति की फिटनेस प्राप्त करने के लिए एक और आवेदन दिया शिकायतकर्ता निशांत शर्मा ने इस आशय का बयान दर्ज करवाया कि 1 अगस्त 2019 को शाम लगभग 7 बजे वह अपनी भाभी के साथ अपनी एक्टिवा पर फेज-7 की सब्जी मंडी से आ रहे थे, जब वे बस स्टैंड सोहाना के पास पहुंचे तो एक इनोवा कार जो कि लांडरां की तरफ से तेज रफ्तारी और लापरवाही से किसी अन्य वाहन को ओवरटेक कर रही थी, ने उनकी एक्टिवा को दाहिनी तरफ से टक्कर मार दी, जिसके परिणामस्वरूप वह अपनी भाभी के साथ सड़क पर गिर गए और उन्हें काफी चोटें आईं। बाद में शिव कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। यह मामला अदालत में विचाराधीन था।
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यह है मामला
2 अगस्त 2019 को पुलिस स्टेशन सोहाना में सूचना प्राप्त हुई कि निशांत शर्मा को एक दुर्घटना में लगी चोटों के कारण आइवी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एएसआई संजय कुमार अस्पताल पहुंचे और घायल व्यक्ति की फिटनेस प्राप्त करने के लिए आवेदन दिया, जिसके अनुसार घायल निशांत शर्मा अपना बयान दर्ज करने के लिए अयोग्य था। 4 अगस्त 2019 को जांच अधिकारी ने घायल व्यक्ति की फिटनेस प्राप्त करने के लिए एक और आवेदन दिया शिकायतकर्ता निशांत शर्मा ने इस आशय का बयान दर्ज करवाया कि 1 अगस्त 2019 को शाम लगभग 7 बजे वह अपनी भाभी के साथ अपनी एक्टिवा पर फेज-7 की सब्जी मंडी से आ रहे थे, जब वे बस स्टैंड सोहाना के पास पहुंचे तो एक इनोवा कार जो कि लांडरां की तरफ से तेज रफ्तारी और लापरवाही से किसी अन्य वाहन को ओवरटेक कर रही थी, ने उनकी एक्टिवा को दाहिनी तरफ से टक्कर मार दी, जिसके परिणामस्वरूप वह अपनी भाभी के साथ सड़क पर गिर गए और उन्हें काफी चोटें आईं। बाद में शिव कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। यह मामला अदालत में विचाराधीन था।
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