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अब शनिवार को शाम 5 बजे तक खुलेंगी दुकानें, रविवार को मॉल्स और अन्य दुकानें रहेंगी बंद

Sat, 13 Jun 2020 02:15 AM IST
Panchkula bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Sat, 13 Jun 2020 02:15 AM IST
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Now shops will open till 5 pm on Saturday, malls and other shops will remain closed on Sunday
मोहाली। कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने शनिवार और रविवार को लॉकडाउन करने का फैसला लिया है। लेकिन अब हर शनिवार को भी शाम 5 बजे तक शॉपिंग माल और दुकानदार दुुकानें खोल पाएंगे। जबकि रविवार को जरूरी चीजों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी चीजों की दुकानें बंद रहेंगी। जरूरी चीजों की दुकानें सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुल सकेंगी।
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इसके अलावा सार्वजनिक छुट्टी वाले दिन भी उक्त आदेश जारी किए जाएंगे। इस संबंधी शुक्रवार देर शाम सरकार जिला मजिस्ट्रेट गिरीश दियालन ने गाइड लाइन जारी की। तब जाकर व्यापारियों को थोड़ी राहत मिली है। इससे पहले दिन में फेज-7 की मार्केट के दुकानदारों ने इसके विरोध में प्रदर्शन किया था।
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वहीं, व्यापार मंडल के प्रधान विनीत वर्मा ने इस मामले को ट्विट कर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह तक पहुंचाया। उनका कहना था कि मोहाली को ट्राइसिटी के रूप में देखा जाए। अगर चंडीगढ़ और पंचकूला खुला रहेगा तो मोहाली के व्यापारियों को इस तरह परेशान क्यों किया जा रहा है। क्योंकि मोहाली के व्यापारी पहले ही परेशान हैं। उन्हें कई तरह का नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने सीएम से मांग की है कि अगर भविष्य में इस प्रकार की योजना बनाई जाती है तो कम से कम एक हफ्ता पहले व्यापारियों को बताया जाए। जिससे व्यापारी उस स्थिति के लिए तैयार हो जाएं। क्योंकि शनिवार और रविवार के लिए अधिकतर व्यापारी सामान मंगवा चुके हैं। ऐन मौके पर ऑर्डर कैंसिल करवाना आसान नहीं है। खासकर ऐसे में फल, सब्जियां और खाने-पीने के सामान बेचने वाले कारोबारी आफत में आ जाते हैं। कोरोना की वजह से कारोबारी पहले ही आफत में हैं। ऐसे में इस तरह व्यापारियों का मनोबल न तोड़ा जाए ।
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अब ऐसे खुलेंगी दुकानें
प्रशासनिक आदेश में कहा गया है कि सभी शॉपिंग मॉल और सभी दुकानें शनिवार और गजटेड छुट्टी वाले दिन 5 बजे तक खुल पाएंगी। जबकि जरूरी चीजों वाली दुकानें जैसे कि फल, सब्जियां, दूध, डेयरी प्रोडक्ट, दवाईयां, मेडिसिन उपकरण, एलपीजी, पोओएल और पशुओं की फीड वाली दुकानें हफ्ते के सातों दिन शाम 7 बजे तक खुल पाएंगी। रेस्टोरेंट्स 7 दिन होम डिलीवरी और लोगों को खाना घर ले जाने के लिए दे पाएंगे। जबकि शराब ठेके पूरे हफ्ते रोजाना रात 8 बजे तक खुल पाएंगे।

बिना ‘ई-पास’ के एक जिले से दूसरे जिले में नहीं होगी एंट्री
इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट इस दौरान ई-पास से होगी। लेकिन मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में किसी भी प्रकार के पास की कोई जरूरत नहीं होगी। जबकि शादी में समारोह में केवल 50 लोग ही शिरकत कर पाएंगे। इसके लिए भी ई-पास जारी किया जाएगा। जबकि शनिवार और रविवार को सोशल गैदरिंग बंद रहेगी। वहीं, गैर जरूरी को सख्ती से रोका जाएगा, लोगों की जरूरत को ध्यान में रखकर सभी तरह की इंडस्ट्री, ऑफिस और बैंक के मुलाजिम काम कर पाएंगे। उन्हें अपने साथ आई कार्ड रखना होगा।
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