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अब इनडोर समारोह में 100 और आउटडोर में 250 लोग हो पाएंगे शामिल

Thu, 17 Dec 2020 02:29 AM IST
Mohali Bureau मोहाली ब्‍यूरो
Updated Thu, 17 Dec 2020 02:29 AM IST
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Now 100 people will be involved in indoor ceremony and 250 people in outdoor
मोहाली। कोरोना महामारी को मात देने के लिए एक ओर जहां जिला प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू की अवधि अब 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। वहीं, यह भी लागू किया गया है कि शहर के सभी होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज पैलेस और रिजॉर्ट 31 दिंसंबर तक रात साढ़े 9 बजे बंद हो जाएंगे। वहीं, रात 10 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इसके साथ ही प्रशासन ने अब सीआरपीसी की धारा-144 के तहत कुछ पाबंदियां भी लगाई हैं। अब मैरिज पैलेस, सामुदायिक केंद्र और होटल आदि में इंडोर में होने वाले समागम में अधिक से अधिक 100 लोग और आउटडोर समागमों में 250 से अधिक लोग शामिल नहीं हो पाएंगे।
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उक्त आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। डीसी गिरीश दियालन ने कहा कि नियम तोड़ने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी। जानकारी के मुताबिक मोहाली जिले को कोरोना के संकट से निकालने के लिए प्रशासन की ओर से इस दिशा में नए आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान सब जगह सेहत विभाग की ओर से जारी की गई गाइडलाइन का पालन जरूरी होगा। होटल और रेस्टोरेंट संचालकों से भी इस कर्फ्यू में सहयोग देने की बात कही गई है।
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उक्त आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। इनका उल्लंघन करने पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट-2005 की धारा 51 से 60 के अधीन सजा और आईपीसी की धारा-188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सभी संबंधित सेहत और परिवार भलाई विभाग की एडवाइजरी का पालन करेंगे। इसको लेकर नियम तोड़ने पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट-2005 और भारतीय दंड संहिता-1860 से संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू हुई है।
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