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अब विवाह समारोह और अंतिम संस्कार में भी शामिल हो सकेंगे 100 लोग

Sat, 03 Oct 2020 02:30 AM IST
Mohali Bureau मोहाली ब्‍यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2020 02:30 AM IST
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Now 100 people will be able to attend the wedding ceremony and funeral too
मोहाली। जिले में अब विवाह समारोह और संस्कार में सौ लोग शामिल हो पाएंगे। इसके अलावा चौपहिया वाहनों में पूरी क्षमता के अनुसार लोग बैठ पाएंगे, लेकिन उन्हें गाड़ी की खिड़कियों के शीशे खुले रखने होंगे। इसके साथ ही गाड़ी में, सार्वजनिक स्थान और कामकाज की जगह मुंह पर मास्क पहनना जरूरी है।
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यह आदेश देते हुए जिला मैजिस्ट्रेट गिरीश दियालन ने कहा कि जिले के कंटेनमेंट जोन में 31 अक्तूबर तक पूरी तरह से तालाबंदी रहेगी। जबकि कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ अतिरिक्त गतिविधियां दोबारा हो पाएंगी।
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उन्होंने कहा कि सिर्फ जरूरी काम को छोड़कर कंटेनमेंट जोन में नियम सख्ती से लागू होंगे। डॉक्टर इमरजेंसी को छोड़कर और जरूरी चीजों व सेवाओं की सप्लाई को छोड़कर इसे यकीनी बनाया जाएगा और जोन में लोगों की आवाजाही नहीं होगी। वहीं, अब विकली लॉकडाउन और रात्रि कर्फ्यू भी नहीं होगा। वहीं, कंटेनमेंट जोन के बाहर दुकान, रेस्टोरेंट, होटल, शराब के ठेके आदि खोलने और बंद करने वाले दिन के समय पर कोई पाबंदी नहीं होगी।
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इसके साथ ही सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सभ्यचारक, धार्मिक, राजनीतिक और अन्य समारोह में सिर्फ सरकार की ओर से जारी किए गए एसओपी के अनुसार ही सौ लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति होगी।

बसों और हर यात्री वाहन की क्षमता पर पाबंदी नहीं है। हालांकि यात्रा के समय खिड़कियों के शीशे खुले रखने होंगे और आने-जाने वाले यात्रियों के लिए और सार्वजनिक व कामकाजी स्थानों पर आवाजाही के समय मास्क पहनना जरूरी है।
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