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अब दो साल पहले पकड़े गए नाईजीरियन को तीन साल की कैद
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मोहाली। जिला अदालत ने करीब दो साल पहले हेरोइन के साथ पकड़े नाइजीरियन कोलिनस ओनू को दोषी ठहराते हुए तीन साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर बीस हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है जबकि इसी केस में दूसरा आरोपी नाइजीरियन जॉन को अदालत ने पहले ही भगौड़ा करार दिया हुआ है क्योकि आरोपी जमानत करवाने के बाद अदालत में पेश ही नहीं हुआ।
जानकारी के मुताबिक दिसंबर 2017 में एसटीएफ के एएसआई अवतार सिंह की सोही के नेतृत्व वाली पुलिस पार्टी ने फेज-5 स्थित पीटीएल चौंक के नजदीक वाले मैंगो गार्डन में से पकड़ा था। पकड़े गए दोनों आरोपियों में से पहले आरोपी ने अपना नाम कोलिनस ओनू मूल निवासी ओबोसी गल्ली, एनूगू स्टेट (नाईजीरिया) मौजूदा निवासी चन्द्रा विहार नई दिल्ली जबकि दूसरे ने अपना नाम जोन निवासी स्टेट ईमो स्टेट, ओरुल (नाईजीरिया) मौजूदा निवासी ओम विहार, नवादा मैटरो नई दिल्ली बताया। दोनों के खिलाफ 13 दिसंबर 2017 को एसटीएफ पुलिस स्टेशन फेज-4 मोहाली में एनडीपीएस एक्ट की अलग अलग धाराओं के तहत केस दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी कोलिनस से 135 ग्राम हेरोइन जबकि दूसरे आरोपी जौन के कब्जे में से 130 ग्राम हेरोइन बरामद की थी।
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जानकारी के मुताबिक दिसंबर 2017 में एसटीएफ के एएसआई अवतार सिंह की सोही के नेतृत्व वाली पुलिस पार्टी ने फेज-5 स्थित पीटीएल चौंक के नजदीक वाले मैंगो गार्डन में से पकड़ा था। पकड़े गए दोनों आरोपियों में से पहले आरोपी ने अपना नाम कोलिनस ओनू मूल निवासी ओबोसी गल्ली, एनूगू स्टेट (नाईजीरिया) मौजूदा निवासी चन्द्रा विहार नई दिल्ली जबकि दूसरे ने अपना नाम जोन निवासी स्टेट ईमो स्टेट, ओरुल (नाईजीरिया) मौजूदा निवासी ओम विहार, नवादा मैटरो नई दिल्ली बताया। दोनों के खिलाफ 13 दिसंबर 2017 को एसटीएफ पुलिस स्टेशन फेज-4 मोहाली में एनडीपीएस एक्ट की अलग अलग धाराओं के तहत केस दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी कोलिनस से 135 ग्राम हेरोइन जबकि दूसरे आरोपी जौन के कब्जे में से 130 ग्राम हेरोइन बरामद की थी।
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