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Mohali News: 25 साल से कम उम्र के युवाओं को परोसी शराब, तीन बार और क्लब के चालान

Mon, 21 Oct 2024 05:53 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 21 Oct 2024 05:53 AM IST
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Liquor served to youth below 25 years of age, challan of three bars and clubs
मोहाली। नियम तोड़कर 25 साल से कम उम्र के युवाओं को शराब परोसने और पीने वाले युवाओं को रोकने के लिए आबकारी विभाग जिला मोहाली ने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया हुआ है। इसके मद्देनजर शनिवार की रात मोहाली जिले के कई बार/क्लबों की जांच की गई। इसके लिए, विभिन्न टीमों का गठन किया गया है, जिन्होंने मोहाली और जीरकपुर में कई बार और क्लबों पर छापेमारी की। इसके परिणामस्वरूप मानदंडों का उल्लंघन कर नियम तोड़ने वाले तीन बार/क्लबों का चालान किया गया है।
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सहायक आबकारी आयुक्त (आबकारी) अशोक चल्होत्रा ने कहा कि अतिरिक्त मुख्य सचिव आबकारी, पंजाब श्री विकास प्रताप आईएएस और आबकारी आयुक्त, पंजाब वरुण रूजम आईएएस द्वारा जारी सख्त निर्देशों का पालन करते हुए, कम उम्र में शराब पीने वालों की समस्या को रोकने के लिए पिछले कुछ दिनों से मोहाली जिले में एक विशेष अभियान चलाया गया है। उन्होंने बताया कि पंजाब आबकारी अधिनियम 1914 की धारा 29 और आदेश 17(8) के तहत पंजाब नशा लाइसेंस एवं बिक्री आदेश, 1956 के प्रावधानों के अनुसार 25 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को शराब बेचना और परोसना दंडनीय अपराध है।
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उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि नियमों की पालना से अधिक यह हम सभी की नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी भी है कि कम उम्र में शराब पीने की प्रवृत्ति को रोका जाए। बीती रात की कार्रवाई का ब्यौरा देते हुए उन्होंने बताया कि आबकारी विभाग की टीम ने आबकारी निरीक्षकों गुरिंदरपाल, विकास भटेजा और गुरप्रीत सिंह के नेतृत्व में मोहाली शहर और जीरकपुर क्षेत्र में क्लबों और बार में छापेमारी की।
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मोहाली के सेक्टर-79 में छापेमारी के दौरान स्वागत रेस्टोबार और कटानी रेस्टोरेंट एंड बार नाम के 2 बार और जीरकपुर में डिलीशियस फूड (रोमियो-लेन) नाम के एक बार में 25 वर्ष से कम आयु के युवाओं को शराब परोसी जाती पाई गई। एक बार पर शराब परोसने के लिए 25 वर्ष से कम आयु के वेटरों को तैनात करने का भी आरोप लगाया गया है। इसलिए, इन बारों को पंजाब नशा लाइसेंस और बिक्री आदेश, 1956 के आदेश 17(8) और पंजाब आबकारी अधिनियम के यू/एस 29 के तहत चालान किया गया है और उनके मामलों को उचित दंडात्मक कार्रवाई के लिए कलेक्टर-सह-उप आयुक्त (आबकारी), पटियाला को भेज दिया गया है। एईटीसी अशोक चल्होत्रा ने बताया कि आबकारी विभाग कम उम्र में शराब पीने को बहुत गंभीरता से ले रहा है और पिछले कुछ हफ्तों में 25 साल से कम उम्र के युवाओं को शराब परोस कर आबकारी नियमों का उल्लंघन करने के लिए जिला मोहाली में 09 क्लबों/बारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है।


इन उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करते हुए, तीन बार के लाइसेंस भी सात दिनों के लिए निलंबित कर दिए गए और शेष बारों पर 1 लाख 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इन मानदंडों का उल्लंघन करने तथा राज्य के राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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