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Mohali News: मोहाली की दो, खरड़ की एक इमिग्रेशन कंपनी का लाइसेंस रद

Sun, 14 Apr 2024 04:39 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 14 Apr 2024 04:39 AM IST
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Licenses of two immigration companies from Mohali and one from Kharar canceled
मोहाली। इमिग्रेशन कंपनियों के जाल पर अब प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। मोहाली में शनिवार को भी दो इमिग्रेशन कंसलटेंसी कंपनी और खरड़ की एक ट्रेवल एजेंसी का लाइसेंस रद कर दिया गया है। बता दें कि इमिग्रेशन कंपनियों ने मोहाली में अपना जाल फैलाया हुआ है। इनकी ओर से ठगी के केस आने के बाद से इनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जारी है। यह कंपनियां प्रशासन को न तो मासिक रिपोर्ट सौंप रही थीं और एक कंपनी के ऊपर ठगी करने का आरोप भी सामने आया है। पंजाब ट्रेवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के अंतर्गत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरण तिड़के ने तीन इमिग्रेशन कंपनियों के लाइसेंस रद कर दिए। यह कंसलटेंसी कंपनियां खरड़ और मोहाली में चल रही थीं। इनके लाइसेंस रद्द किए गए और उनमें मोहाली के फेज-7 कैपिटल ओवरसीज, फेज-6 स्थित सक्षम इंटरप्राइज और खरड़ की सिटी हार्ट कांप्लेक्स में स्थित ईजी ग्लोबल काउंसिल शामिल हैं।
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इस बारे में विराज श्यामकरण तिड़के ने बताया कि फेज-7 कैपिटल ओवरसीज कंपनी के मालिक जगबीर सिंह निवासी मकान नंबर-20678, स्ट्रीट नंबर 26/3, अजीत रोड, बठिंडा, पंजाब हाल निवासी फ्लैट नंबर के3, एफ01-102, द व्यूज हिल्स, एम्मार सेक्टर 105, मोहाली को आईईएलटीएस के कंसल्टेंसी और कोचिंग संस्थान के संचालन के लिए लाइसेंस संख्या - 415/आईसी, दिनांक 23.10.2020 जारी किया गया है। इसकी अवधि 22 अक्तूबर-2025 तक की है। इस एक्ट के अनुसार इनकी कंपनी को ग्राहकों संबंधी भेजे जाने वाली मासिक रिपोर्ट भेजने के लिए लिखा गया है, लेकिन इन्होंने अपनी कंपनी के रिकार्ड पेश ही नहीं किए। इसके बाद चेकिंग की गई तो पाया गया कि इनका दफ्तर बंद था। कई बार भेजे गए नोटिस के बाद भी जवाब न देने पर प्रशासन ने यह कार्रवाई की है और कंपनी का लाइसेंस रद कर दिया।
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सक्षम इंटरप्राइजेज फर्म एससीओ नंबर 62, पहली मंजिल, फेज-6, के मालिक अजय शर्मा निवासी मकान नंबर 431, पलसोरा, चंडीगढ़ यूटी कंसल्टेंसी के लिए लाइसेंस संख्या-188/Iसी, दिनांक 10 अगस्त-2018 को जारी किया गया था। इसकी अवधि 9 अगस्त-2023 को समाप्त हो गई। इस कार्यालय का आदेश पत्र 584-585/आईसी. दिनांक 5 सितंबर-2019 फर्म का कार्यालय पता एससीओ नंबर 32, टॉप फ्लोर, फेज-11, मोहाली में स्थानांतरित कर दिया गया है। इस कंपनी ने ग्राहकों की जानकारी और उनसे ली गई फीस का रिकॉर्ड जमा नहीं करवाया। न ही मासिक रिपोर्ट पेश की गई। इसे लेकर कई नोटिस भी भेजे गए पर कोई जवाब नहीं भेजा गया। डीएसपी सिटी-2 ने अपने पत्र में लिखा है कि वर्ष 2020 को कंपनी के अजय शर्मा के खिलाफ लोगों से विदेश भेजने के नाम पर ठगी की है। जांच में सामने आया है कि फेज 11 में सक्षम कंपनी के नाम पर कोई दफ्तर नहीं है। जिसके बाद कार्रवाई करते हुए प्रशासन की ओर से कंपनी का लाइसेंस रद कर दिया गया है।
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वहीं, खरड़ के सिटी हार्ट कांप्लेक्स में स्थित ईजी ग्लोबल काउंसिल कंपनी के मालिक यादविंदर सिंह निवासी मकान नंबर 368, दशमेश नगर, खरड़ को कंसल्टेंसी के लिए लाइसेंस नंबर 181/आईसी, दिनांक 2 अगस्त-2018 को जारी किया था। यह फर्म 1 अगस्त-2023 को समाप्त हो गई है। खरड़ के तहसीलदार ने नोटिस में बताया कि एससीओ नंबर 84-सी, दूसरी मंजिल, सिटी हार्ट कांप्लेक्स, खरड़ और प्रीतम सिंह के बेटे यादविंदर सिंह के बारे में पूछताछ की गई तो पता चला कि इस स्थान पर कोई कार्यालय नहीं है। साथ ही मालिक के रिहायशी पते मकान नंबर 368 दशमेश नगर खरड़ में जाकर पता किया तो मकानों के आगे नंबर न लिखे होने के कारण उक्त मकान का पता नहीं मिला। यह नोटिस लाइसेंसधारी को उसकी ईमेल पर भेजा गया। पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 के तहत बनाए गए नियमों की धारा 5(2) के अनुसार, लाइसेंस समाप्ति की तारीख से दो महीने पहले आवेदन करना होता है जो कि नहीं किया गया। इसके बाद ईजी ग्लोबल काउंसिल को जारी लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद कर दिया गया।
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