फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   License issued to shopkeepers for door to door delivery

घर-घर सामान पहुंचाने के लिए दुकानदारों को लाइसेंस जारी

Sat, 28 Mar 2020 01:24 AM IST
Panchkula bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Sat, 28 Mar 2020 01:24 AM IST
विज्ञापन
License issued to shopkeepers for door to door delivery
कुराली। पंजाब सरकार की ओर से कोरोना वायरस को रोकने के लिए लगाए कर्फ्यू के दौरान लोगों को घर-घर सब्जियां और दवाएं आदि जरूरी सामान उपलब्ध करवाने के लिए नगर काउंसिल के दफ्तर में विभिन्न विभागों की बैठक हुई।
विज्ञापन

काउंसिल के ईओ वीके जैन की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान घरों में सब्जियां, करियाना और दवाइयां उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से इन वस्तुओं की सेवाएं देने वाले लगभग 8 दर्जन लोगों को लाइसेंस जारी किए गए हैं।
विज्ञापन

इन लाइसेंस धारकों ने सामान की सप्लाई घरों में शुरू कर दी है। इसी दौरान करियाना की थोक बिक्री के एक दर्जन, प्रचून ब्रिकी के लिए 17 फर्मों को लाइसेंस जारी किए गए हैं। इस तरह 43 लाइसेंस घरों में दूध की सप्लाई, एक दर्जन लाइसेंस घरों में दवाएं सप्लाई करने के लिए जारी किए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

इसी दौरान 5 लाइसेंस सब्जी और फलों के थोक विक्रेताओं को जारी किए हैं। इसके अलावा घर-घर जाकर सब्जियां और फलों की सप्लाई देने के लिए 27 वेंडर (रेहडी वालों) को लाइसेंस जारी किए गए हैं। काउंसिल के ईओ वीके जैन ने बताया कि इन सभी लाइसेंस धारकों के फोन नंबर जनता तक पहुंचाने के लिए नगर काउंसिल के मुलाजिमों की ड्यूटी लगाने के साथ-साथ सोशल मीडिया और गण्यमान्यों से अपील की है ताकि जरूरतमंद सामान मंगवा सकें। कोई भी लाइसेंस धारक होम डिलीवरी के चार्ज नहीं लेगा। प्रतिदिन सब्जियों और फलों के मूल्य की रेट लिस्ट भी जारी की जा रही है। इस मौके पर जगजीत कौर एएफएसओ, डॉ. गुरबचन सिंह, डॉ. तरलोचन सिंह के अलावा मार्केट कमेटी के अधिकारी भी उपस्थित थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed