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Mohali News: पीएलसी से दुखी जमींदारों ने सीएम मान को सुनाया दुखड़ा
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मोहाली। शनिवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान अपनी धर्मपत्नी के साथ फेज-8 स्थित गुरुद्वारा अंब साहिब में माथा टेकने पहुंचे। इस दौरान सेक्टर-88 निवासी हरदीप सिंह उप्पल ने गमाडा की पीएलसी को लेकर रोष जाहिर किया। उन्होंने परेशान जमींदारों की व्यथा सुनाई। पत्रकारों को जानकारी देते हुए हरदीप सिंह उप्पल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने खड़े होकर संतुष्टि के साथ समस्या सुनी। उन्होंने तुरंत डिप्टी कमिश्नर मोहाली को मौके पर बुलाया और उन्हें सेक्टर-88-89 के इन मालिकों की समस्याएं सुनने और रिपोर्ट देने का आदेश दिया। उन्होंने भू-मालिकों को आश्वासन दिया कि यदि उनकी मांग जायज है तो इसे स्वीकार किया जाएगा।उप्पल ने कहा कि वर्ष 2011 में गमाडा की ओर से मोहाली के सेक्टर-88-89 में अधिग्रहित सोहाना, लाखनौर, मानक माजरा और भागोमाजरा गांवों की लैंड पूलिंग स्कीम के तहत पार्कों या कॉर्नर प्लॉटों के सामने वाले प्लॉटों के मालिकों को एनओसी देने के समय कोई नीति या नियम न होने के बावजूद प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्ज (पीएलसी) के नाम पर लाखों रुपये लूटे जा रहे हैं। इसलिए इलाके के जमीन मालिकों में सरकार के प्रति नाराजगी है।
पीएलसी लेना पूरी तरह से गलत : उप्पल
हरदीप सिंह उप्पल ने कहा कि जब लैंड पूलिंग स्कीम के तहत अधिग्रहीत जमीन में जमीन मालिकों ने सिर्फ पार्क और सड़क आदि के लिए ही जमीन दी है तो उनसे पीएलसी लेना पूरी तरह से गलत है। अगर जमींदार कॉर्नर या फेसिंग पार्क के प्लॉट किसी को बेचता है तो गमाडा अधिकारी जमींदारों को एनओसी देने के समय हलफनामा मांगा जा रहा है कि वह खरीददार से पीएलसी जमा करवाएंगे। जमींदार पीएलसी लेने को लेकर सरकार की कोई नीति नहीं है। महालेखाकार पंजाब ने भी इसे स्वीकार कर लिया है। हैरानी की बात है कि गमाडा के ईकोसिटी प्रोजेक्ट में उक्त पीएलसी शुल्क या ऐसा कोई अन्य शुल्क मकान मालिकों से नहीं लिया जाता है जबकि यह सेक्टर 88-89 में वसूला जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब मुख्यमंत्री के मुताबिक भू-मलिक डिप्टी कमिश्नर मोहाली से मिलेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि अब इसे सीधे मुख्यमंत्री के ध्यान में लाने के बाद जमीन मालिकों की बात सुनी जाएगी।
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पीएलसी लेना पूरी तरह से गलत : उप्पल
हरदीप सिंह उप्पल ने कहा कि जब लैंड पूलिंग स्कीम के तहत अधिग्रहीत जमीन में जमीन मालिकों ने सिर्फ पार्क और सड़क आदि के लिए ही जमीन दी है तो उनसे पीएलसी लेना पूरी तरह से गलत है। अगर जमींदार कॉर्नर या फेसिंग पार्क के प्लॉट किसी को बेचता है तो गमाडा अधिकारी जमींदारों को एनओसी देने के समय हलफनामा मांगा जा रहा है कि वह खरीददार से पीएलसी जमा करवाएंगे। जमींदार पीएलसी लेने को लेकर सरकार की कोई नीति नहीं है। महालेखाकार पंजाब ने भी इसे स्वीकार कर लिया है। हैरानी की बात है कि गमाडा के ईकोसिटी प्रोजेक्ट में उक्त पीएलसी शुल्क या ऐसा कोई अन्य शुल्क मकान मालिकों से नहीं लिया जाता है जबकि यह सेक्टर 88-89 में वसूला जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब मुख्यमंत्री के मुताबिक भू-मलिक डिप्टी कमिश्नर मोहाली से मिलेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि अब इसे सीधे मुख्यमंत्री के ध्यान में लाने के बाद जमीन मालिकों की बात सुनी जाएगी।
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