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खाने-पीने की चीजें बेचने वालों को बिल पर फूड रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना हुआ जरूरी

Thu, 30 Dec 2021 02:27 AM IST
Mohali Bureau मोहाली ब्‍यूरो
Updated Thu, 30 Dec 2021 02:27 AM IST
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It is necessary for those selling food items to write the food registration number on the bill.
मोहाली। जनवरी, 2022 से खाने-पीने की किसी भी चीज की बिक्री करने वाले विक्रेताओं को बिल या कैश रसीद पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओ से जारी रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना जरूरी कर दिया गया है। यह नंबर 14 अंक का रहेगा। इससे जहां लोगों की तरफ से विभाग को आने वाले शिकायतों का निपटारा पहल के आधार पर होगा।
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वहीं, विभाग के काम में भी तेजी आएगी।
इस बारे में जिला सेहत अधिकारी डॉ. सुभाष कुमार ने बताया कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ग्राहकों की सुविधा के लिए एक जनवरी 2022 से यह नियम लागू किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस नंबर के जरिये ग्राहक यह यकीनी कर सकेगा कि वह जिस दुकानदार से खाने पीने- कोई वस्तु खरीद रहा है उसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है या नहीं। कई बार ग्राहक दुकानदारों की शिकायत करते हैं लेकिन आधे अधूरे ब्योरे के कारण विभाग को कार्रवाई करने में दिक्कत आती है। जबकि रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद लोग सीधे-सीधे शिकायत कर पाएंगे। उनकी सुनवाई की प्रक्रिया भी तेज होगी। उन्होंने बताया कि एक अक्तूबर, 2021 से फूड बिलों पर लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना जरूरी कर दिया गया था। लेकिन अलग इंडस्ट्री एसोसिएशन की तरफ से चार महीने की मोहलत मांगी गई थी। इस कारण अब इस प्रक्रिया को एक जनवरी से लागू किया जा रहा है।
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उन्होंने कहा कि यह रजिस्ट्रेशन सभी कारोबारियों के लिए जरूरी है। इसके बिना कोई काम नहीं कर पाएगा। वहीं, विभाग की वेबसाइट www.foscos.fssai.gov.in पर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस संबंधी केवल फीस ही ली जाएगी। उन्होंने बताया कि इस संबंधी अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 98766 43047 पर संपर्क किया जा सकता है। फूड सेफ्टी कानून के तहत मिठाई बेचने वाले दुकानदारों को दिखाना होगा कि दुकान की ट्रे या काउंटर में रखी ट्रे में उसकी एक्सपायरी डेट लिखी है।
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