फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   IT City Enhancement: Officials fail to turn up for public hearing; plot owners upset

आईटी सिटी एन्हांसमेंट : जनसुनवाई में अधिकारी नहीं पहुंचे, प्लॉट मालिक हुए नाराज

Wed, 30 Sep 2026 02:31 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 02:31 AM IST
विज्ञापन
IT City Enhancement: Officials fail to turn up for public hearing; plot owners upset
प्लॉट मालिकों ने गमाडा से एन्हांसमेंट की गणना, जमीन अधिग्रहण की लागत और विकास खर्च की मांगी थी जानकारी
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
मोहाली। आईटी सिटी के प्लॉट मालिकों से एन्हांसमेंट राशि वसूलने का मामला फिर उलझ गया है। मंगलवार को तय जनसुनवाई में संबंधित अधिकारी नहीं पहुंचे, जिससे प्लॉट मालिक नाराज हो गए। वे सुबह करीब 11 बजे से अधिकारियों का इंतजार कर रहे थे। यह बैठक एन्हांसमेंट से जुड़े सवालों के जवाब के लिए बुलाई गई थी। पिछली जनसुनवाई 15 सितंबर को हुई थी। उसमें प्लॉट मालिकों ने गमाडा से एन्हांसमेंट की गणना, जमीन अधिग्रहण की लागत और विकास खर्च की जानकारी मांगी थी। उन्होंने ब्याज से जुड़ी जानकारी भी मांगी थी। अधिकारियों ने इन सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दिए थे। इसके बाद अगली सुनवाई 29 सितंबर को तय की गई थी। आईटी सिटी पार्षद नसीब सिंह संधू ने कहा कि प्लॉट मालिक समय पर पहुंचे, लेकिन अधिकारियों के नहीं आने से बैठक नहीं हो सकी। उन्होंने बताया कि प्लॉट मालिक कई वर्षों से इस मामले में स्पष्टता चाहते हैं। बार-बार सुनवाई टलने से उनकी परेशानी बढ़ रही है।

एन्हांसमेंट राशि और आवंटन पर सवाल
गमाडा ने आईटी सिटी प्लॉटों पर करीब 7,845 रुपये प्रति वर्ग गज एन्हांसमेंट राशि बताई थी। प्लॉट मालिकों ने इस गणना पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जब प्लॉटों का आवंटन 2019-20 में हुआ था, तो पिछली अवधि का एन्हांसमेंट और ब्याज क्यों लगाया जा रहा है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 27 अगस्त 2026 को आईटी सिटी के प्लॉट मालिकों से एन्हांसमेंट राशि की वसूली के लिए जारी पुराने मांग नोटिस रद्द कर दिए थे। अदालत ने कहा था कि नोटिस जारी करने से पहले प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं हुआ। हालांकि, कोर्ट ने गमाडा को नियमों और उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए नए सिरे से मांग जारी करने की छूट दी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed