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पत्नी को गोली मारने के दोषी पति को पांच साल कैद

Fri, 28 Feb 2020 02:18 AM IST
Panchkula bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Fri, 28 Feb 2020 02:18 AM IST
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Husband guilty of shooting wife imprisoned for five years
मोहाली। जिला अदालत ने तीन साल पुराने एक मामले में जीरकपुर निवासी रोहित को अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या के प्रयास के मामले में दोषी ठहराते हुए 5 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में दोषी को 6 महीने अतिरिक्त जेल में ही बिताने पड़ेंगे।
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इस संबधी हरियाणा में जींद शहर की रहने वाली शिकायतकर्ता लड़की रीना शर्मा ने डेराबस्सी थाने में रोहित के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज करवाया था। रीना शर्मा ने पुलिस को बताया था कि उसकी रोहित के साथ लव मैरिज हुई थी। मैरिज के करीब एक हफ्ते बाद ही रोहित उसे तंग परेशान करने लगा था और उसे तलाक देने के लिए मजबूर भी करने लगा। रीना ने बताया कि एक दिन उसका पति उसे घुमाने के बहाने डेराबस्सी के फ्लाइओवर पर लेकर गया था। यहां पर पति ने उसके पेट में गोली मार दी थी। इसके बाद घायल अवस्था में रोहित उसे अंबाला में अस्पताल की पार्किंग में ही छोड़कर फरार हो गया था। तभी से यह केस अदालत में चल रहा था और वीरवार को अदालत ने रोहित को दोषी ठहराते हुए 5 साल की कैद सुनाई है।
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