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Mohali News: आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में पति को सात साल कैद

Sat, 08 Mar 2025 02:18 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 08 Mar 2025 02:18 AM IST
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Husband gets 7 years imprisonment for forcing wife to commit suicide
मोहाली। आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले की सुनवाई जिला अदालत में हुई। अदालत ने बचाव पक्ष व विरोधी पक्ष की दलीलें सुनने के बाद मृतक महिला के पति को दोषी करार देते हुए उसे सात साल की सजा सुनाई है।
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मामला सोहाना गांव में जुलाई 2023 का है। करमजीत कौर ने आत्महत्या कर ली थी और पुलिस ने उसके पति सतनाम सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अदालत ने दोषी को 5 हजार रुपये जुर्माना भी किया है, जुर्माना न भरने पर आरोपी सतनाम सिंह की एक महीने सजा बढ़ा दी जाएगी। इस मामले में पुलिस ने मृतका की सास कृष्णा देवी और ननद रणजीत कौर को भी नामजद किया था, लेकिन अदालत में सबूतों के अभाव में दोनों को बरी कर दिया।
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