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Mohali News: बार के पैसे के दुरुपयोग का प्रधान व महासचिव पर आरोप, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

Tue, 21 May 2024 05:23 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 21 May 2024 05:23 AM IST
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Head and General Secretary accused of misusing bar money, High Court issues notice
चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रधान व महासचिव पर बार के पैसे का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए इनके काम करने व बैंक खातों का उपयोग करने पर रोक लगाने की मांग को लेकर जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रधान व महासचिव को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
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याचिका दाखिल कर एडवोकेट अंजलि कक्कड़ व अन्य ने बताया कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रधान विकास मलिक व महासचिव स्वर्ण सिंह तिवाना मिलकर बार के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। मात्र तीन माह के भीतर इन्होंने 3.64 करोड़ खर्च कर दिए और इनका कोई सही लेखा-जोखा भी मौजूद नहीं है। इनके बर्ताव के कारण कई महिला वकीलों ने हाईकोर्ट में धरना भी दिया था और इसके बाद पांच सदस्यों वाली कमेटी गठित की गई थी। कमेटी गठित होने के बाद 9 अप्रैल को जनरल हाउस बुलाया गया था और दोनों को पद से हटा दिया गया था।
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इस सबके बीच प्रधान व महासचिव ने एक और जनरल हाउस बुलाया और उसमें 9 अप्रैल के जनरल हाउस के प्रस्ताव को रद्द करने की बात कही, जबकि ऐसा हुआ ही नहीं था। 9 अप्रैल का प्रस्ताव अभी भी प्रभाव में है। इसके बावजूद जब कोई कदम नहीं उठाया गया तो बार के पैसे के दुरुपयोग को रोकने के लिए बार काउंसिल ऑफ पंजाब-हरियाणा को शिकायत दी गई। इस शिकायत पर भी अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में याची ने हाईकोर्ट से अपील की कि प्रधान व महासचिव के काम करने पर रोक लगाई जाए और उन्हें बार के खातों का इस्तेमाल करने से भी रोका जाए।
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