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चाकू दिखाकर दुष्कर्म का दोषी अब दस साल रहेगा सलाखों के पीछे

Thu, 25 Nov 2021 02:24 AM IST
Mohali Bureau मोहाली ब्‍यूरो
Updated Thu, 25 Nov 2021 02:24 AM IST
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Guilty of rape by showing knife will now be behind bars for ten years
मोहाली। दो साल पुराने एक मामले में चाकू दिखाकर 19 साल की युवती से दुष्कर्म करने के मामले में जिला अदालत ने कुलवंत सिंह नाम के युवक को दोषी ठहराते हुए दस साल की कैद सुनाई है। दोषी को धारा-376 में दस साल की कैद और 11 हजार जुर्माना लगाया गया है साथ ही जुर्माना न देने पर छह महीने और जेल में बिताने होंगे। सरकारी पक्ष की तरफ से इस केस की पैरवी जिला अटॉर्नी मनजीत सिंह कर रहे थे।
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यह केस जनवरी, 2019 में माजरी थाने में दर्ज हुआ था। पीड़िता के माता-पिता और भाई कहीं गए हुए थे और छोटी बहन स्कूल में थी। वह घर पर अकेली थी। सुबह 10 बजे वह कपड़े सूखाने के लिए घर की छत पर गई थी। इसी दौरान वहां दोषी आया गया और चाकू दिखाकर उसे धमकाने लगा कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह उसके बहन भाई को जान से मार देगा। इसके बाद वह धमकी देकर वहां से चला गया और इसके बाद वह नीचे घर के काम काज में जुट गई। लेकिन दोपहर एक बजे कुलवंत दोबारा उसके घर में पहुंच गया और चाकू की नोक पर धमकियां देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। वह पहले डर और शर्म की वजह से चुप रही। लेकिन कुछ समय बाद हिम्मत करके पूरी बात परिजनों को बताई। इसके बाद परिजन उसे लेकर पुलिस चौकी पहुंचे और शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामले की पड़ताल कर आरोपी कुलवंत के खिलाफ दुष्कर्म और जान से मारने की धमकियां देने के आरोप में केस दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था और केस अदालत में चला था। हालांकि कोरोना काल की वजह से मामले में थोड़ी देर हुई, लेकिन अब अदालत ने केस में फैसला सुना दिया है।
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