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Mohali News: फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट पर दो महीने में निर्णय ले सरकार

Thu, 06 Mar 2025 02:12 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 06 Mar 2025 02:12 AM IST
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Government should take a decision on Food Safety and Standards Act within two months
चंडीगढ़। केक खाने के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में बच्ची की मौत के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मिलावटखोरों पर कार्रवाई और फूड सेफ्टि एंड स्टैंडर्ड एक्ट का सही पालन सुनिश्चित करने की मांग वाली जनहित याचिका का पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने निपटारा कर दिया।
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हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को 60 दिनों के भीतर मांगपत्र पर निर्णय लेने का आदेश दिया है। याचिका दाखिल करते हुए मोहाली निवासी एडवेाकेट कुंवर पाहुल सिंह ने हाईकोर्ट को बताया कि 24 मार्च 2024 को अपने जन्मदिन पर केक खाने के बाद 10 साल की बच्ची मानवी की मौत हो गई थी। याची ने बताया कि बीते कुछ समय में मिलावट का खेल बहुत अधिक बढ़ गया है लेकिन इसे रोकने के लिए सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है।
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2013 में सुप्रीमकोर्ट ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया को आदेश दिया था कि मिलावट को रोकने के लिए मंडियों का लगातार निरीक्षण किया जाए और मिलावट के धंधे पर लगाम लगाई जाए। 2016 में एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट का पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया था।
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व राज्य को आदेश दिया था कि डेयरी व अन्य प्रकार के कार्य करने वालों को चेतावनी दी जाए और बताया जाए कि ऐसा साबित होने पर उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई होगी। इसके बावजूद मिलावट का धंधा रुक नहीं रहा है। संवाद
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